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कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीवाली और अन्य त्योहारों पर पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया

LiveLaw News Network
29 Oct 2021 10:21 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दीवाली और अन्य त्योहारों पर पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिवाली/काली पूजा उत्सव पर पूरे पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों के उपयोग/बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा‌ दिया है। शुक्रवार को दिया गया आदेश में छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नए साल के समारोहों सहित शेष सभी उत्सवों के लिए प्रभावी होगा।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि त्योहारों में केवल मोम या तेल आधारित दीयों के उपयोग की अनुमति होगी। पुलिस को पटाखों के इस्तेमाल/बिक्री पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य और जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने आदेश यह ध्यान में रखकर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है, लेकिन यह सुनिश्‍चित करने में काफी कठिनाई हो रही है कि केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाए।

कोर्ट ने कहा, "व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि संबंधित प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुपालन में बेचे जाने/चलाए जाने वाले पटाखे केवल ग्रीन पटाखे हैं"।

कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि पुलिस और कानून प्रवर्तन निकायों द्वारा पटाखों और उनके वर्गीकरण का निरीक्षण करना असंभव कार्य होगा।

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