कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'राश शोभा यात्रा' में संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग की अनुमति दी, लेकिन परमिसिबल साउंड लिमिट के भीतर

Shahadat

25 Nov 2023 8:03 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने राश शोभा यात्रा में संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग की अनुमति दी, लेकिन परमिसिबल साउंड लिमिट के भीतर

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'खोल', 'करतल' आदि जैसे संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग के लिए याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके बारे में दावा किया गया कि यह 'राश पूर्णिमा' के त्योहार के दौरान 'शोभा यात्रा' में आवश्यक धार्मिक अभ्यास है।

    याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा:

    "रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि समिति, जो रास उत्सव आयोजित करने की प्रभारी है, वास्तव में ऐसे प्रतिबंधों पर पहुंची है। ऐसे प्रतिबंधों के मद्देनजर पुलिस ने इसे शामिल करते हुए पत्रक प्रकाशित किया। हालांकि, भक्तों को "शोभा यात्रा" में संगीत वाद्ययंत्रों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा, बशर्ते कि परमिसिबल साउंड लिमिट (Permissible Sound Limit) के भीतर हो। इसलिए संबंधित प्रतिबंध को तदनुसार संशोधित किया जाता है। याचिकाकर्ता किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा नहीं करने और शोभा यात्रा के संचालन में अन्य सभी मानदंडों का पालन करने का भी वचन देता है।”

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन नवद्वीप सेंट्रल रास उत्सव समिति के साथ मिलकर इस महीने की 27 तारीख को होने वाली रास पूर्णिमा के दौरान 'शोभा यात्रा' करने से क्षेत्र के आम नागरिकों के अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रहा था।

    यह प्रस्तुत किया गया कि संगीत वाद्ययंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया, जो आवश्यक धार्मिक अभ्यास है। याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक पूजा में केवल 3-5 लोगों को जुलूस निकालने की अनुमति देने की सीमा के खिलाफ भी शिकायत की।

    राज्य के वकील ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि कुछ प्रतिबंध केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए, क्योंकि रश उत्सव "अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम" है।

    पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय की राय थी कि जबकि प्रत्येक पूजा से 3-5 लोगों के मार्च/जुलूस में भाग लेने का प्रतिबंध उचित है, लेकिन भक्तों को उनके संगीत वाद्ययंत्र बजाने से नहीं रोका जा सकता। कानूनी डेसीबल सीमा के भीतर किया गया।

    तदनुसार, याचिका स्वीकार कर ली गई और संगीत वाद्ययंत्रों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: सुभा साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

    केस नंबर: WPA 26352/2023

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