कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने की भाजपा नेता की याचिका पर एक दिसंबर तक सुनवाई स्थगित की
LiveLaw News Network
29 Nov 2021 3:33 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को एक चरण में राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई एक दिसंबर के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष सुनवाई की पिछली तारीख पर याचिकाकर्ता ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है। तदनुसार, पीठ ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की बेंच से भाजपा नेता प्रताप बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई एक दिसंबर तक स्थगित करने के लिए अनुरोध किया। राज्य चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मित्रा ने भी इस तरह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
तदनुसार, डिवीजन बेंच ने कहा,
"अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुरोध पर सूची बुधवार को जारी की जाएगी।"
याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के चुनावों को प्राथमिकता देने के बजाय सभी लंबित नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। पीठ को आगे बताया गया कि कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों सहित राज्य में 100 से अधिक नगर निकायों के चुनाव लंबे समय से होने वाले हैं।
एसईसी ने पिछले हफ्ते अदालत के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत किया था। इसमें कहा गया था कि वह पहले कोलकाता और हावड़ा के नगर निगमों के चुनाव कराना चाहता है, क्योंकि इन दोनों शहरों में COVID-19 के दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यह आगे निर्धारित किया गया कि राज्य में अन्य नगर निकायों के चुनाव बाद में चरणों में होंगे।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य सरकार के परामर्श से नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने वाले राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में 19 दिसंबर को कोलकाता और हावड़ा में निकाय चुनाव कराने के राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिसंबर होगी। मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। हालांकि, अन्य नगर निकायों में चुनाव कराने के लिए किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई।
वर्तमान में राज्य की 112 नगर पालिकाओं में 2020 से चुनाव लंबित हैं। इन नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्धारित पांच साल का कार्यकाल पिछले दो वर्षों में समाप्त हो गया है। हालांकि चल रही महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए।
केस शीर्षक: प्रताप बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य