'अपील की सुनवाई की तत्काल संभावना नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में रहे दो दोषियों की सजा निलंबित किया

LiveLaw News Network

19 Oct 2021 11:59 AM GMT

  • अपील की सुनवाई की तत्काल संभावना नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 से अधिक वर्षों से हिरासत में रहे दो दोषियों की सजा निलंबित किया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में दो दोषियों को कारावास की सजा को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि उनकी अपीलों पर उचित समय के भीतर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दोषी पहले से ही 10 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उन्होंने हिरासत के दौरान संतोषजनक आचरण भी दिखाया है।

    जस्टिस रवींद्रनाथ सामंत और जस्टिस सौमेन सेन की बेंच ने कहा,

    "हम देखते हैं कि अपील की सफलता के लिए आवेदकों के पास एक बहस योग्य मामला है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता अपील के निपटान में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अपीलकर्ता 10 वर्षों से अधिक समय से हिरासत में हैं। हम नहीं देखते कि अपील एक मापने योग्य समय के भीतर निपटाया जा सकती है। तथ्यों के उपरोक्त संदर्भ में हमें लगता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की आवश्यकता है।"

    अदालत क्रमशः 66 वर्ष और 70 वर्ष की आयु के दो दोषियों द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें उनकी अपील के शीघ्र निपटान की संभावना के अलावा पहले से ही लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।

    खंडपीठ ने बरहामपुर केंद्रीय सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा दायर एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि हिरासत के दौरान दोषियों का आचरण संतोषजनक था और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकला।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "सह-कैदियों के विचार यह भी बताते हैं कि सुधार गृह में आजीवन दोषियों के खिलाफ सह-कैदियों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।"

    सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सहायता समिति के प्रतिनिधि अंडरट्रायल कैदी बनाम भारत संघ, कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य जैसे कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया ताकि यह माना जा सके कि दोषी निलंबन के हकदार हैं, क्योंकि निकट भविष्य में उनकी अपीलों पर सुनवाई की बहुत कम संभावना है। साथ ही अपराध की प्रकृति और रिकॉर्ड पर अभियोजन साक्ष्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह सजा के निलंबन का मुख्य कारण है।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया,

    "याचिकाकर्ताओं की लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि योग्यता के आधार पर सुनवाई के लिए अपील की तत्काल कोई संभावना नहीं है, हम सजा के निलंबन के लिए आवेदन की अनुमति देते हैं जिसके परिणामस्वरूप कारावास की सजा निलंबित हो जाएगी।"

    तद्नुसार, याचिकाकर्ताओं को 10,000 रुपये के मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। इनमें से एक स्थानीय होना चाहिए, जो बरहामपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद की संतुष्टि के अधीन होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को अपील की सुनवाई की सभी भावी तिथियों पर उपस्थित रहने का भी आदेश दिया गया ।

    इसके अलावा, कोर्ट ने लंबित अपीलों की सुनवाई छङ दिसंबर, 2021 को सूचीबद्ध की।

    केस शीर्षक: चांद स्वदागर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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