कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को टीएमसी विधायक मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर सात अक्टूबर तक फैसला करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

28 Sep 2021 8:39 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को टीएमसी विधायक मुकुल रॉय के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर सात अक्टूबर तक फैसला करने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष को भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर अयोग्यता याचिका पर तत्काल आधार पर फैसला करने का निर्देश दिया।

    पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक अंबिका रॉय द्वारा दायर याचिका में यह निर्देश जारी किया गया।

    17 जून को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर मुकुल रॉय के खिलाफ भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की गई थी।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में कहा था कि याचिका दायर करने की तारीख से तीन महीने की अवधि बाहरी सीमा है, जिसके भीतर अयोग्यता याचिका दायर की गई है। इस दौरान स्पीकर का फैसला होना चाहिए। इस संबंध में कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष, मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। यह आगे नोट किया गया कि अध्यक्ष द्वारा अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की अवधि पहले ही 16 सितंबर को समाप्त हो चुकी थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी किसी भी याचिका के निर्णय के लिए अधिकतम तीन महीने की अवधि निर्धारित की गई है, जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। दसवीं अनुसूची का उद्देश्य और उद्देश्य कार्यालय के लालच से प्रेरित राजनीतिक दलबदल की बुराई को रोकना है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव के लिए खतरे है। अयोग्यता उस तारीख से होती है जब दलबदल का कार्य हुआ था। संवैधानिक प्राधिकरण जिन्हें विभिन्न शक्तियों से सम्मानित किया गया है, वास्तव में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ मिलकर हैं। यदि वे असफल होते हैं समय के भीतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालेगा।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लिए दायर एक आवेदन पर निर्णय लेने की अध्यक्ष की शक्ति अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है। इस प्रकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। आगे यह माना गया कि मुकुल रॉय को पीएसी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लेने से पहले अध्यक्ष को उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेना चाहिए था।

    कोर्ट ने कहा,

    "अध्यक्ष को प्रतिवादी नंबर दो की अयोग्यता के लिए उनके समक्ष दायर याचिका पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जो भाजपा से एआईटीसी में शामिल हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप विधानसभा में उनकी सदस्यता ही संदेह में है। यदि प्रतिवादी नंबर दो विधानसभा के सदस्य नहीं रहे, उनके समिति के सदस्य होने तक का प्रश्न ही नहीं उठता है कि इसके सभापति से क्या बात करें।"

    न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 212(1) के तहत विधायी कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है।

    यह मानते हुए कि तत्काल मामला केवल एक 'प्रक्रियात्मक अनियमितता' नहीं था, कोर्ट ने कहा,

    "अध्यक्ष की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की शक्ति में जांच की जा सकती है, क्योंकि यह केवल उस दायरे या "प्रक्रिया की अनियमितता" के दायरे में नहीं आता है जिसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 212(1) के तहत संरक्षण उपलब्ध है। लोक लेखा के अध्यक्ष की नियुक्ति के समय की गई घोषणा में उनके द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों के अनुसार भी अध्यक्ष की कार्रवाई गलत आधार पर है। यह प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का मामला नहीं है, जो इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 212(1) के संदर्भ में याचिका पर सुनवाई से वंचित कर सकता है। यह घोर अवैधता का मामला है।"

    पीठ ने आगे फैसला सुनाया कि टीएमसी विधायक मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता से संबंधित मुद्दा उनके साथ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होने के साथ सह-संबंधित है।

    तदनुसार, न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष को लंबित अयोग्यता याचिका के संबंध में एक आदेश पारित करने का निर्देश दिया और तदनुसार सुनवाई की अगली तारीख जो सात अक्टूबर को होने वाली है, पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

    पीठ ने आगे टिप्पणी की कि यह विपक्ष के एक सदस्य को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए एक स्थापित 'संवैधानिक सम्मेलन' था।

    पृष्ठभूमि

    नौ जुलाई को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अदालत के समक्ष दायर याचिका में कहा गया था कि 11 जून को भाजपा से कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना मुकुल रॉय 11 जून, 2021 को टीएमसी पार्टी में शामिल हो गए थे।

    याचिका में कहा गया कि विधायक मुकुल रॉय ने शुरू में पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव 2021 में कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे। हालांकि, 11 जून को भाजपा से कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में आधिकारिक रूप से इस्तीफा दिए बिना प्रतिवादी ने 11 जून, 2021 को टीएमसी पार्टी का दामन थाम लिया था।

    केस शीर्षक: अंबिका रॉय बनाम अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा और अन्य

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