'एक गंभीर मामले में राज्य का लापरवाही भरा रवैया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतदान के बाद हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू न करने पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की

LiveLaw News Network

4 Oct 2021 9:30 AM GMT

  • एक गंभीर मामले में राज्य का लापरवाही भरा रवैया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने मतदान के बाद हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू न करने पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा मई 2021 में चुनाव की घोषणा के बाद हुई महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराध से संबंधित मामलों की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दर्ज की।

    कोर्ट ने 19 अगस्त के आदेश में निर्दिष्ट किया था कि सीबीआई जांच पर अदालत की निगरानी की जाएगी।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने सीलबंद लिफाफे में जमा की गई स्टेट्स रिपोर्ट का अध्ययन किया और कहा कि सीबीआई ने जांच के बाद 40 प्राथमिकी दर्ज की और सात मामलों में आरोपपत्र दायर किए गए।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने अदालत को आगे बताया कि जांच सुचारू रूप से की जा रही है और केंद्रीय एजेंसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही है।

    उन्होंने आगे कहा कि राज्य की एजेंसियां ​​जांच में सहयोग कर रही हैं।

    हालांकि पीठ ने चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर गंभीर आपत्ति जताई।

    पश्चिम बंगाल सरकार ने एक सितंबर, 2021 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की थी।

    इसमें कहा गया,

    "माननीय हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की सहायता के लिए नीचे कलकत्ता में दिए गए आईपीएस अधिकारियों की सेवाओं को उनके सामान्य कर्तव्यों के अलावा बख्शा जाता है।"

    19 अगस्त के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारियों सुमन बाला साहू और सौमेन मित्रा और रणवीर कुमार से मिलकर एक एसआईटी के गठन का निर्देश दिया था।

    एसआईटी हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच के लिए अन्य आपराधिक मामलों की जांच करेगा।

    पीठ ने सोमवार को कहा कि 19 अगस्त के आदेश में राज्य सरकार को ऐसे अतिरिक्त आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया गया था। इसके अलावा, इस आशय का कोई अनुरोध भी गठित एसआईटी द्वारा नहीं किया गया था।

    पीठ ने कहा,

    "सरकार ने अपनी मर्जी से एसआईटी की सहायता के लिए कुछ अधिकारियों की सेवाएं ली हैं।"

    सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एसआईटी सदस्यों से सलाह मशविरा कर एसआईटी की मदद के लिए ऐसे अधिकारियों का चयन किया गया है। हालांकि, जब अदालत ने सत्यापन के उद्देश्य से बैठक के मिनट्स मांगे, तो राज्य सरकार रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रस्तुत करने में विफल रही।

    बेंच ने आगे कहा,

    "एसआईटी की बैठक का कोई रिकॉर्ड नहीं है।"

    पीठ ने आगे कहा कि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर, कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश को न्यायालय द्वारा तीन सितंबर, 2021 के आदेश द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए जाने के बावजूद नियुक्ति के उद्देश्य से 'उसे विश्वास में नहीं लिया गया था' अतिरिक्त आईपीएस अधिकारी एसआईटी की सहायता करेंगे।

    इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा एसआईटी की जोनल टीमों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए कुछ अधिवक्ताओं को भी नियुक्त किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस तरह की नियुक्ति के संबंध में भी न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर से राज्य सरकार द्वारा परामर्श नहीं लिया गया।

    न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि यह आरोप लगाया गया कि एसआईटी की सहायता करने वाले अधिवक्ताओं में से एक राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल अधिवक्ता है, इस प्रकार हितों के संभावित टकराव पर जोर देता है। हालांकि सुनवाई के दौरान संबंधित वकील ने इस आरोप का खंडन किया था।

    एसीजे राजेश बिंदल ने इस तथ्य पर भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की कि राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव के बाद की हिंसा के पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। कोर्ट ने 19 अगस्त के अपने आदेश में पश्चिम बंगाल राज्य को चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों के मुआवजे की तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सोमवार को राज्य की ओर से पेश वकील ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहे।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "यह एक गंभीर मामले में राज्य के कुल लापरवाह रवैये को दर्शाता है।"

    बेंच ने यह भी दर्ज किया कि पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के 19 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई। इसे 7 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कोई अंतरिम रोक जारी नहीं की।

    29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था। इसमें पश्चिम में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान कथित तौर पर हुई महिलाओं के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपराधों के मामलों की सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी गई थी।

    न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य ने अपने वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।

    हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जो वर्तमान में कर्नाटक में रह रही हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "चूंकि न्यायमूर्ति चेल्लूर कर्नाटक राज्य में रहती हैं, राज्य में सक्षम प्राधिकारी को कर्नाटक में सक्षम प्राधिकारी के साथ संवाद करना चाहिए और माननीय न्यायमूर्ति चेल्लूर को उचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जब तक कि वह जांच निगरानी में अपने न्यायालय की सहायता नहीं कर रही है।"

    मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है।

    केस शीर्षक: अनिंद्य सुंदर दास बनाम भारत संघ और अन्य जुड़े मामले

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