हत्या की साजिश के मामले में आगे की जांच के खिलाफ दिलीप ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

3 Feb 2022 11:45 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    एक्टर दिलीप ने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के समक्ष एक और याचिका दायर की है। याचिका में जांच अधिकारी द्वारा दायर की गई हालिया रिपोर्ट में आगे की जांच को निलंबित करने की मांग की गई है, जिसमें अभिनेता पर 2017 के यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

    अदालत के समक्ष दायर याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस 'दिखावा जांच' को आगे बढ़ाने से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

    दिलीप ने आरोप लगाया है कि 2017 के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मुकदमे में हेरफेर की गई है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा जानबूझकर फंसाया जा रहा है।

    आरोपी ने बताया है कि जांच अधिकारी द्वारा 29 दिसंबर 2021 को आक्षेपित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक उसी तारीख को जब निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए अंतिम गवाह के रूप में अधिकारी से पूछताछ की जानी थी।

    आरोपी ने यह भी तर्क दिया है कि यह रिपोर्ट केवल इस कारण से टिकाऊ नहीं है कि यह न्यायालय की औपचारिक अनुमति के बिना आरोप तय किए जाने पर आगे की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट न्यायिक घोषणाओं के खिलाफ जाती है।

    दिलीप ने इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है जहां आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है और उसकी कार्यवाही अभी भी जारी है।

    इसके साथ ही, 2017 में चलती कार में एक लोकप्रिय अभिनेता के साथ बलात्कार करने की योजना बनाने के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अभिनेता दिलीप पर मुकदमा चल रहा है।

    केस का शीर्षक: पी गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप बनाम केरल राज्य एंड अन्य

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