CAA-NRC- क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का कोई सबूत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सात प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दी

LiveLaw News Network

21 Dec 2020 3:51 PM GMT

  • CAA-NRC- क्षतिग्रस्त हुए वाहनों का कोई सबूत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सात प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दी

    यह देखने के बाद कि पुलिस सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुई प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 दिसंबर) को 7 कथित सीएए-एनआरसी प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दे दी।

    न्यायमूर्ति एम. जी. सेवलीकर की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा कि "वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का कोई सबूत नहीं है।"

    मामला न्यायालय के समक्ष

    एफआईआर के अनुसार, 20 दिसंबर 2019 को आवेदक नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय पंजीकरण नागरिकता अधिनियम (एनआरसी) के खिलाफ शुरू किए गए विरोध में शामिल हुए थे।

    आरोपों के अनुसार, क़ानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में आवेदक और अन्य प्रदर्शनकारी हरे, काले और नीले रंग के झंडे और हाथों में बैनर पकड़े हुए थे।

    कथित तौर पर, प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और उन्होंने यातायात को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया और भारत के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाने लगे।

    साथ ही, कथित तौर पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को गाली देना शुरू कर दिया, जो ड्यूटी पर थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड के वाहनों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पथराव करके मेडिकल शॉप और होटलों को भी नुकसान पहुंचाया।

    आरोपों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

    इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 148, 149, 188, 332, 336, 341, 353, 427 के तहत दंडनीय अपराध के आधार पर, एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही

    लोक सम्‍पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत आवेदकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

    आवेदकों के वकील द्वारा दिए गए तर्क

    आवेदकों के वकील ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर की सामग्री स्वयं बताती है कि आवेदकों की हिरासत पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनसे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोई भी आवेदक विरोध में उपस्थित नहीं था और जब उसने इन सामग्रियों को दबाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की, तो उसे यह प्रदान नहीं किया गया।

    उन्होंने आगे कहा कि आवेदक इस अदालत द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन करते हुए उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करते हैं।

    इसलिए उन्होंने अंतरिम राहत की पुष्टि के लिए प्रार्थना की।

    कोर्ट का आदेश

    यह देखते हुए कि क्षतिग्रस्त होने वाले वाहनों से संबंधित कोई सबूत नहीं दिखाया गया है, अदालत ने देखा,

    "आवेदकों की हिरासत पूछताछ आवश्यक नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में मैं अग्रिम जमानत की पुष्टि करने के लिए इच्छुक हूं।"

    इसके अलावा, आवेदकों के वकील ने पुलिस अधिकारियों की स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड पर रखा है, यह दर्शाता है कि जब भी उन्हें ऐसा करने के लिए बुलाया गया, वे मौजूद रहे।

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "इससे पता चलता है कि आवेदकों ने इस न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का अनुपालन किया है। इस मामले के दृष्टिकोण में, मैं अग्रिम जमानत की पुष्टि करने के लिए इच्छुक हूं"

    आवेदकों की ओर से वकील एस.एस. काजी पेश हुए।

    केस का शीर्षक - सैयद मोइनुद्दीन और एक और वी. महाराष्ट्र राज्य और दूसरा [902 का 2020 का एंटीहिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर107] / सालेह और अन्य वी. महाराष्ट्र राज्य का और दूसरा [902 एंटीसेप्टिक बेल एप्लीकेशन नंबर 2020 का नंबर 20]।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं





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