पुलिस थाने के लिए खरीदें कानून की किताबें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएचओ को दिया निर्देश

LiveLaw News Network

19 April 2021 4:14 PM IST

  • पुलिस थाने के लिए खरीदें कानून की किताबें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएचओ को दिया निर्देश

    बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने हाल ही में वसमतनगर पुलिस स्टेशन के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर को थाने में रखने के लिए विभिन्न आपराधिक कानूनों की 'लेटेस्ट बेयर एक्ट्स ' की खरीद करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस रवींद्र वी घुग और बीयू देबद्वार की पीठ ने अपने आदेश में उन बेयर एक्ट्स की एक सांकेतिक सूची बनाई, जिनकी खरीद करने का निर्देश दिया गया है।

    आदेश में कहा गया, "हमारा विचार है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989,, यौन अपराध से बच्‍चों का सरंक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO), आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (POTA), महाराष्ट्र नियंत्रण संगठित अपराध अधिनियम, 1999, एमपीडीए, 1981, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 जैसे आपराधिक कानूनों की लेटेस्ट बेयर एक्ट्स को खरीद कर वसमतनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में रखना चाहिए।"

    जनवरी में कोर्ट ने थाने से कुछ प्रश्नों का जवाब मांगा था, ‌स्टेशन हाउस ऑफिसर जिनका जवाब देने में विफल रहा, जिसके बाद उक्त आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने मार्च में एक अधिकारी को अदालत में तलब किया था और उसे वेतन से 10,000 रुपए देने का निर्देश दिया।

    अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि वसमतनगर स्टेशन पर फैक्स मशीन काम नहीं कर रही थी और उसे जनवरी में न्यायालय में प्रेषित प्रश्नों की जानकारी नहीं थी, न्यायालय ने 10,000 रुपए जमा करने के निर्देश के अपने आदेश को वापस लेने का फैसला किया और इसके बजाय अधिकारी से आग्रह किया बेयर एक्ट्स की खरीद करने के लिए।

    कोर्ट में, अधिकारी ने औरंगाबाद की हाई कोर्ट बार लाइब्रेरी को 2500 रुपए की राशि दान करने की पेशकश की। हालांकि, न्यायालय ने यह विचार किया कि अधिकारी को पुलिस स्टेशन के लिए बेयर एक्ट्स की खरीद करनी चाहिए।

    कोर्ट ने आदेश में कहा, "इस तरह की पुस्तकें खरीदने के बाद, वह खरीद की रसीद की प्रति को उस सरकारी वकील को प्रेषित करेगा, जो इस कोर्ट में एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।"

    उल्लेखनीय है कि निरसित आतंकवाद निरोधी अधिनियम भी उच्च न्यायालय द्वारा वसमतनगर स्टेशन के लिए सुनिश्चित बेयर एक्ट्स की सांकेतिक सूची का उल्लेख है।

    कोर्ट एक शिक्षक, गोपीनाथ गलांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने स्कूलों के एक समूह के प्रबंधन के खिलाफ निर्देश मांगा था। समूह ने कथित तौर पर उनका वेतन रोक दिया था, जब उसने अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए संतुष्टि राशि का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। उनके वकील ने अदालत को सूचित किया कि गलांडे ने दो शिकायतें दर्ज की हैं, एक 2013 में और दूसरी 2017 में। 2017 शिकायत में आरोप लगाया गया था कि एक महिला शिक्षक एक ही समय में प्रबंधन के दो स्कूलों में कार्यरत थी।

    2013 की शिकायत को पुलिस ने खारिज कर दिया था क्योंकि उन्होंने इसमें कोई मेरिट नहीं पाई थी, 2017 की शिकायत में प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने 2013 की शिकायत की स्थिति के संबंध में अधिकारी से जवाब मांगा था।

    मामले के तथ्यों पर, कोर्ट ने कहा, "हमारा विचार है कि इस तरह के मुद्दों को एक आपराधिक रिट याचिका में इस अदालत के सामने नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि रोजगार में निरंतरता के लिए संतुष्टि की मांग को शिक्षा विभाग द्वारा देखा जा सकता है और यदि शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो वह नागरिक पक्ष पर कोर्ट से संपर्क कर सकता है।"

    यह बताते हुए कि 2017 के मामले में मुकदमे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट के समक्ष हुई थी और 2013 की शिकायत जो इस रिट याचिका का हिस्सा नहीं थी, का निपटारा किया गया, कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

    मामला: गोपीनाथ गलांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य

    वकील: एडवोकेट केपी रॉज, याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट रॉज प्रताप जी, एपीपी एसजे सालगारे, उत्तरदाताओं के लिए।

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