संविधान की कॉपी जलाना: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2018 के एससी/एसटी एक्ट मामले की जांच पूरी करने में विफल रहने पर एसीपी को समन भेजा

Brij Nandan

29 May 2023 11:50 AM IST

  • संविधान की कॉपी जलाना: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2018 के एससी/एसटी एक्ट मामले की जांच पूरी करने में विफल रहने पर एसीपी को समन भेजा

    साल 2018 में संसद मार्ग पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस दौरान संविधान की कॉपी जलाई गई और एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। लेकिन पुलिस समय पर जांच पूरी नहीं कर सकी। इसको लेकर दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को फटकार लगाई है।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,

    “कोर्ट ने बार- बार जांच अधिकरियों से अनुरोध किया कि एससी- एसटी एक्ट के तहत साल 2018 से लंबित जांच 60 दिनों के भीतर पूरी की जाए। लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हुई। ये निराशाजनक स्थिति है।"

    एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा- पिछले ऑर्डर की एक कॉपी एडिशनल कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर को भेजी गई थी। इस उम्मीद से कि इस मामले को सीनियर पुलिस अधिकारी के संज्ञान में लाने से कुछ परिणाम निकल सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीनियर पुलिस अधिकारी भी सो रहे हैं।"

    10 अगस्त 2018 को, आईपीसी की विभिन्न धाराओं और राष्ट्रीय-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और एससी- एसटी एक्ट की धारा 3 (U) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

    पुलिस ने पहले अदालत को बताया था कि FIR रिपोर्ट, 10 आरोपियों के संबंध में अभियोजन स्वीकृति, सीडीआर की प्रमाणित कॉपी और फेसबुक से जवाब प्राप्त होना बाकी है।

    द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूथ फॉर इक्वेलिटी के सदस्य संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान संविधान की कॉपी जलाई गई और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडर और एससी/एसटी समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की गई थी।

    पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच एडिशनल डीसीपी-I/साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को सौंपी गई, लेकिन समय की कमी के चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका।

    अदालत के 27 मई के आदेश के मुताबिक पिछली सुनवाई में एडिशनल कमिश्नर को निर्देश दिया गया था कि SC-ST एक्ट के तहत 60 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाए। और बिना किसी देरी के चार्जसीट दायर की जाए।

    कोर्ट के बार-बार कहे जाने के बावजूद पुलिस जांच पूरी नहीं कर पाई है।

    कोर्ट ने जांच अधिकारी एसीपी अजय गुप्ता को जांच की स्टेटस रिपोर्ट के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने को कहा। साथ ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि जांच तेजी से पूरी की जाए। और उठाए गए कदमों के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।

    केस टाइटल: राज्य बनाम दीपक गौर

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