जब मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया हो तो सबूत का बोझ आरोपी परः दिल्‍ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

20 Sept 2022 11:27 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में जहां आरोपी को आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया हो, अभियोजन पक्ष को घटना में क्या हुआ था, यह सही-सही साबित करने पर छूट है, क्योंकि आरोपी को खुद घटना की "विशेष जानकारी" होती है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है।

    धारा 106 में प्रावधान है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति की जानकारी में होता है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।

    जस्टिस मुक्ता गुप्ता और ज‌स्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने कहा,

    "इसलिए, अंतिम बार एक साथ देखा जाना अपने आप में एक निर्णायक सबूत नहीं है, बल्‍कि घटना के आसपास की अन्य परिस्थितियां, जैसे आरोपी और मृतक के बीच संबंध, उनके बीच दुश्मनी, दुश्मनी का पिछला इतिहास, आरोपी से हथियार की बरामदगी, मृत्यु का स्पष्टीकरण न होने आदि से अपराध का अनुमान लगाया जा सकता है।"

    इस विषय पर न्यायिक मिसालों का जिक्र करते हुए, न्यायालय ने प्रावधान के तहत विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा की और दोहराया कि धारा 106 को कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां तथ्य जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हैं और अभियोजन पक्ष के लिए स्‍थापित करना अनुपातहीन रूप से कठिन हो।

    अदालत ने यह भी कहा कि उक्त प्रावधान को लागू करने से पहले, अभियोजन मूलभूत तथ्यों को साबित करने के लिए बाध्य है और अभियुक्त पर डाले गए बोझ को निर्वहन करने के लिए केवल अभियुक्तों के विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को समझाया जाना आवश्यक है।

    अदालत ने कहा, "यदि आरोपी पर बोझ नहीं डाला जाता है तो प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना आवश्यक है और उचित स्पष्टीकरण न पेश कर पाने के तथ्य को उसके खिलाफ साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में माना जा सकता है।"

    इसमें कहा गया है कि प्रावधान के तहत आरोपी द्वारा निर्वहन किए जाने के लिए आवश्यक बोझ उचित संदेह से परे सबूत नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण संभावित और आरोपी की बेगुनाही के अनुकूल होना चाहिए।

    कोर्ट ने दो लोगों गुरदीप सिंह और रहमान अली द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए फैसला सुनाया, जिन्हें अगस्त 2018 में उत्तम नगर में पांच साल की बच्ची सहित तीन लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

    गुरदीप सिंह और रहमान अली दोनों को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों दोषियों की ओर से पेश वकीलों ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि दोनों को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

    यह तर्क दिया गया था कि अपराध स्थापित करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष केवल दो परिस्थितियां थीं कि दोनों घटना स्थल पर उस समय पाए गए जब पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और गुरदीप सिंह द्वारा पहने गए कपड़े खून से लथपथ थे।

    यह तर्क दिया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाने के लिए, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और उसी से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह साक्ष्य की श्रृंखला में बिना किसी अंतराल के अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि गुरदीप सिंह वहां मौजूद ‌था, जिस संपत्ति के अंदर घटना हुई थी, उस समय रहमान अली तीसरी मंजिल के फ्लैट के आखिरी कमरे में मौजूद था। अभ‌ियोजन पक्ष ने कहा कि जब पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे कोई अन्‍य व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि घटना के स्थान पर बचाव पक्ष ने कभी भी विवाद नहीं किया और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि तीनों मृतकों की हत्या की गई थी।

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का विश्लेषण करने पर, न्यायालय ने यह देखते हुए दोनों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा कि सबूत की जिम्मेदारी, जिसे उक्त प्रावधान के आलोक में दोनों पर स्थानांतरित किया गया था, का निर्वहन नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपीलें खारिज की गईं।

    टाइटल: गुरदीप सिंह बनाम राज्य और अन्य जुड़े मामले

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