Budget 2025: 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स
Praveen Mishra
1 Feb 2025 2:03 PM IST

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन प्रस्तावों की घोषणा की, जिसका प्रभावी अर्थ है कि प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की सामान्य वेतनभोगी आय के लिए कोई आयकर देय नहीं है।
उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं के लिए पूंजीगत लाभ जैसे विशेष दर आय के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कोई कर देय नहीं है।
वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
उन्होंने कहा, "इसलिए पूंजीगत लाभ से विशेष दर आय के अलावा, प्रति माह 1 लाख की औसत आय, नई व्यवस्था के तहत, 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख होगी।
नए स्लैब
वित्त मंत्री ने नए स्लैब की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि करदाताओं के कर बोझ को कम करेगा, उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ेगा और घरेलू खपत को बढ़ावा देगा।
नए स्लैब इस प्रकार हैं:
0 से 4 लाख रुपये – 0%
4 से 8 लाख रुपये - 5%
8 से 12 लाख रुपये - 10%
12 - 16 लाख रुपये - 15%
16 - 20 लाख रुपये - 20%
20 - 24 लाख रुपये- 25%
24 लाख रुपये से ज्यादा– 30%
उन्होंने कहा, '12 लाख रुपये तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय के अलावा कर छूट दी जा रही है, इसके अलावा स्लैब दर में कटौती से लाभ इस तरह से दिया जा रहा है कि उनके द्वारा कोई कर देय नहीं है।
वित्त मंत्री ने कुछ उदाहरणों के साथ इस प्रकार समझाया:
नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाताओं को 80 हजार रूपये का कर लाभ मिलेगा जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100 प्रतिशत है।
18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा जो मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 30% है।
25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा जो मौजूदा दरों के अनुसार देय उसके कर का 25% है।

