दिल्ली सरकार ने COVID19 के नए प्रतिबंध जारी किए, क्या निषिद्ध हैं, क्या वर्जित हैं- आदेश पढ़ें

LiveLaw News Network

11 April 2021 8:00 AM GMT

  • दिल्ली सरकार ने COVID19 के नए प्रतिबंध जारी किए, क्या निषिद्ध हैं, क्या वर्जित हैं- आदेश पढ़ें

    राष्ट्रीय राजधानी में COVID19 मामलों में हालिया उछाल को नियंत्रित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने आज प्रतिबंधों की नई सूची घोषित कर दी है,जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।

    दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा दिल्ली में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाते हुए इस आशय का आदेश जारी किया गया है।

    डीडीएमए द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए हैंः-

    -दिल्ली में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक उत्सव और समारोहों पर रोक होगी।

    -सभी स्विमिंग पूल राष्ट्रीय राजधानी में बंद रहेंगें, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए एथलीट प्रशिक्षण ले रहे हैं,वो स्विमिंग पूल खुले रहेंगे।

    -अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

    -दिल्ली में रेस्तरां और बार उनकी बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रहेंगे।

    -बसों को केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी, जबकि मेट्रो को भी प्रत्येक कोच में केवल 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलाया जाएगा।

    -स्टेडियम में स्पोर्टिंग इवेंट की अनुमति होगी लेकिन किसी भी दर्शक को अनुमति नहीं दी जाएगी।

    -सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता पर चलेंगे।

    -सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन/ दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

    - दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और ग्रेड -1 के अधिकारियों या स्थानीय निकाय में इसके समकक्ष स्तर पर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी, जबकि बाकी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम जारी रहेगा।

    -हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी या जिला प्रशासन के कर्मचारी बिना किसी प्रतिबंध के काम करना जारी रखेंगे।

    -निजी कार्यालयों और संगठनों को अपने कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर बुलाने की सलाह दी गई है ताकि सभी कर्मचारी एक ही समय में कार्यालय में इकट्ठा न हों। जितना संभव हो सके घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    -हवाई मार्ग से महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए 72 घंटे के भीतर किए गए टेस्ट की नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। जो महाराष्ट्र से बिना नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे,उनको 14 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन संवैधानिक और सरकारी प्रशासन से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी।

    निम्नलिखित गतिविधियों को नीचे दिए गए प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाएगी और निम्नलिखित अनुमत गतिविधियों को पूरा करने के लिए किसी भी प्राधिकरण से कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं हैः

    -अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 व्यक्तियों तक की अनुमति है।

    - विवाह संबंधी समारोहों में 50 व्यक्तियों की अनुमति है।

    - रेस्तरां और बार को उनके बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति है।

    -दिल्ली मेट्रो द्वारा परिवहनः मेट्रो कोच की क्षमता का 50 प्रतिशत

    -बसों द्वारा परिवहनःइंट्रा-स्टेट (दिल्ली आॅफ एनसीटी के भीतर) बसों की आवाजाही (डीटीसी और क्लस्टर) को इस शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी कि बस के अंदर एक समय में बस की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक यात्री बैठाने की अनुमति नहीं होगी। बसों के मामले में, बोर्डिंग की अनुमति केवल पिछले दरवाजे से दी जाएगी जबकि डी-बोर्डिंग को केवल सामने के दरवाजे से अनुमति दी जाएगी।

    -खेल आयोजन के लिए स्टेडियम को दर्शकों के बिना अनुमति दी जाएगी।

    -सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खोलने की अनुमति होगी।

    -दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों/ स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ स्थानीय निकायों के कार्यालय ग्रेड -1/इसके समकक्ष अधिकारियों और इनसे

    ऊपर के अधिकारियों के साथ 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य करेंगे। शेष कर्मचारी संबंधित एचओडी द्वारा किए मूल्यांकन के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम लेंगे (शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे)।

    -सभी एचओडी इस संबंध में अपने संबंधित विभाग को आदेश जारी करेंगे।

    -हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी और नगरपालिका सेवाएं, और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

    -निजी कार्यालयों/संगठनों को सलाह दी जाती है कि वे कार्यालय के समय में बदलाव करें और कर्मचारियों की उपस्थिति और संख्या में भी बदलाव किया जाए ताकि एक ही समय में कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा सके। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे जहाँ तक संभव हो सके घर से काम करने की प्रैक्टिस का पालन करें।

    -एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट (यात्रा शुरू करते समय 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो) ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी जो महाराष्ट्र से दिल्ली वायु मार्ग पर पहुंच रहे हैं।

    -जिन यात्रियों के पास नकारात्मक रिपोर्ट नहीं होगी, उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। सभी संवैधानिक और सरकारी पदाधिकारी और उनके कर्मचारी सदस्यों को इन निर्देशों से छूट दी गई है, यदि वे स्पर्शोन्मुख/अलक्षणी हैं।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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