लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक नहीं होने से विवाह अमान्य नहीं होगा, वयस्क अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 Feb 2022 10:19 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि यह बखूबी स्थापित है कि एक वयस्‍क को किसी के साथ अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है, यह तथ्य कि विवाहित लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं है, विवाह को अमान्य नहीं करेगा।

    जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अधिक से अधिक, यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को उत्तरदायी बना सकता है।

    मामला

    दरअसल, एक लड़की के पिता ने धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक लड़के/आरोपी ने उसकी बेटी को बहकाया था और उसे आशंका थी कि या तो उसे बेच दिया गया है या उसे मार दिया गया है।

    एफआईआर दर्ज होने के बाद, बेटी (प्रतीक्षा सिंह) और उसके पति करण मौर्य/आरोपी लड़के ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा रिट याचिका दायर की। उन्होंने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की कि पीड़िता/बेटी और दूसरे याचिकाकर्ता/पति ने प्यार में पड़ गए हैं और उन्होंने शादी कर ली है और साथ रह रहे हैं।

    बाद में लड़की के पिता/शिकायतकर्ता ने एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें प्रार्थना के विरोध करने का एकमात्र आधार यह था कि विवाह को खुद कानूनी मान्यता नहीं है, क्योंकि दूल्हे ने शादी के समय 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

    अवलोकन

    न्यायालय ने फैसले में कहा कि विवाह की वैधता को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और अधिनियम की धारा 5 (iii) का किसी भी प्रकार का उल्लंघन विवाह को अमान्य नहीं बना देगा।

    इसके बाद, न्यायालय ने धारा 11 (अमान्य विवाह) को ध्यान में रखते हुए कहा कि अमान्य विवाहों को परिभाषित करते समय, विधायिका ने धारा 5 के खंड (iii) का उल्लेख विशेष रूप से छोड़ दिया था, जिसके उल्लंघन के आधार पर विवाह को ही अमान्य कर दिया गया था।

    इसी तरह, एचएमए की धारा 12 (अवैध विवाह) के संबंध में भी न्यायालय ने कहा कि यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि खंड 5 (iii) का कोई भी उल्लंघन विवाह को अमान्य कर देगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि एचएम एक्ट का खंड 5 (iii) विवाह के समय दूल्हे की 21 वर्ष की आयु को और दुल्हन की 18 वर्ष की आयु को विवाह की शर्त बनाता है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

    "केवल तथ्य यह है कि दूसरा याचिकाकर्ता 21 वर्ष से अधिक का नहीं था, विवाह को अमान्य नहीं करेगा। धारा 5 (iii) का कोई भी उल्लंघन अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सजा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराएगा। हालांकि, विवाह इस तरह के आधार पर खुद को संदिग्ध नहीं माना जाएगा।"

    आरोपी/पति के खिलाफ लड़की के पिता द्वारा लगाए गए अपहरण के आरोपों के संबंध में, अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों के आलोक में धारा 363 और 366 नहीं लागू होगी, जबकि एक बार यह दिखाया गया है कि पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और उसका न तो अपहरण किया गया है और न ही उसे शादी के लिए मजबूर किया गया है।

    अंत में, दंपति द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार देखा, "मामले के तथ्यों में, पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और एक बार जब वह दूसरे याचिकाकर्ता के साथ स्वेच्छा से गई थी, तो एफआईआर में प्रकट किए गए अपराध स्पष्ट रूप से लागू होते नहीं दिखाए गए हैं।"

    केस शीर्षक - प्रतीक्षा सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 75

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