बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बावजूद COVID-19 मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई बंद करने से इनकार किया
LiveLaw News Network
22 April 2021 3:50 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह COVID-19 मुद्दों पर जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा, जब केंद्र के लिए सहायक सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेने का फैसला किया है।
एएसजी अनिल सिंह द्वारा COVID-19 मुद्दों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों का हवाला देकर मामले को सुनने से रोकने की कोशिश के बाद कहा।
एएसजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह हाईकोर्ट में लंबित मामलों को स्वयं में स्थानांतरित कर रहा है।
डिवीजन बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अभी हाईकोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगानी बाकी है और तब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई जारी रखेगा।
हाईकोर्ट ने COVID-19 उपचार के संबंध में अधिवक्ताओं राजेश इनामदार और शशवत आनन्द द्वारा अस्पताल के बेड की अनुपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अर्शिल शाह और सिमिल पुरोहित पेश हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज COVID-19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि भारत सरकार को नोटिस जारी किया जाएगा और इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को विचार किया जाएगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को अदालत की सहायता के लिए इस मामले में एमिक्स क्यूरिया के रूप में नियुक्त किया गया है।
सीजेआई ने कहा कि न्यायालय चार बिंदुओं पर संज्ञान लेने का प्रस्ताव कर रहा था, जो हैं:
(ए) ऑक्सीजन की आपूर्ति
(b) आवश्यक दवाओं की आपूर्ति
(c) टीकाकरण की विधि और तरीका।
(d) लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति।