"आवेदन अस्पष्ट है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कंगना रनौत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा

LiveLaw News Network

15 Jun 2021 11:50 AM GMT

  • आवेदन अस्पष्ट है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए कंगना रनौत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपने पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण के खिलाफ निर्देश दिए जाने की मांग रही कंगना रनौत उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाने में विफल रही।

    जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसपी तावड़े रानौत की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में पासपोर्ट अधिकारियों को उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत/पुनः जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। साथ ही आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ देशद्रोह की एफआईआर लंबित होने के कारण उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।

    अपने आवेदन में कंगना ने कहा है कि उन्हें अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है और उन्होंने पासपोर्ट फिर से जारी करने के लिए आवेदन किया था, क्योंकि उनका पासपोर्ट 15 सितंबर, 2021 को समाप्त होने वाला है। उन्हें विशेष रूप से अपनी आगामी हिंदी के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग समाप्त करने के लिए विदेश जाना है। कंगना की फिल्म 'धक्कड़' की शूटिंग 15 जून से 30 अगस्त तक हंगरी में शुरू होगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "कौन सा सक्षम प्राधिकारी है, जिसने आपको मना कर दिया? आप भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पक्ष बनाए बिना उसके खिलाफ निर्देश मांग रही हैं? यह सब मौखिक है। पासपोर्ट का नवीनीकरण पासपोर्ट प्राधिकरण का व्यवसाय है, पीएसआई का नहीं। एक पुलिस स्टेशन को एक आवेदन दिया गया था, और आपने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है…"

    अदालत के ये बयान रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी की दलीलों के जवाब में थे। रिजवान सिद्दीकी ने कहा था कि जब वह अपना पासपोर्ट नवीनीकरण फॉर्म भरने गई थी, तो उसे मौखिक रूप से कहा गया था कि देशद्रोह की एफआईआर एक समस्या होगी।

    हालांकि, पीठ ने सिद्दीकी को आवेदन में संशोधन करने और भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पक्ष के रूप में जोड़ने की अनुमति दी। इसने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 25 जून को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    मामला

    बांद्रा पुलिस ने रनौत और उसकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश करने के लिए आईपीसी की धारा 34, 153 ए, 295 ए और 124-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की।

    पिछले अक्टूबर में कास्टिंग डायरेक्टर मुन्नावर अली सैय्यद की एक निजी शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सैय्यद ने आरोप लगाया कि बहनों ने जानबूझकर ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार के प्रति नफरत और नाराजगी पैदा की।

    बहनों ने तकनीकी आधार पर मजिस्ट्रेट के आदेश और एफआईआर को चुनौती दी और उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की गई। कंगना ने अपनी खारिज करने वाली याचिका में वर्तमान याचिका दायर की थी।

    मंगलवार को सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता रिजवान सिद्दीक़ी द्वारा प्रस्तुत शिकायतकर्ता ने कहा कि वह याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठा रहे थे, क्योंकि याचिका से जुड़े पासपोर्ट प्राधिकरण का कोई आदेश नहीं था, नवीनीकरण को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण के खिलाफ अपील करने के लिए एक उपयुक्त मंच है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि कंगना की बहन को बेवजह पार्टी बनाया गया।

    सिद्दीकी ने कहा कि वह आवश्यक संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को सूचित किया गया था कि जब वह फॉर्म भरने गई तो एफआईआर एक समस्या होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हाईकोर्ट से एनओसी लेते हैं तो यह किया जा सकता है।

    पीठ ने हालांकि कहा कि यदि उनके खिलाफ निर्देश मांगे जाते हैं, तो पासपोर्ट प्राधिकरण एक आवश्यक पक्ष है।

    कोर्ट ने नोटिस करते हुए कहा,

    "अनजाने में सक्षम प्राधिकारी, भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को आवेदन के लिए पक्ष नहीं बनाया गया है, भले ही मुख्य प्रार्थना पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए है। वकील प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पासपोर्ट प्राधिकरण को जोड़ने की अनुमति चाहता है।"

    Next Story