'COVID-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है'- बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर से आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार किया

LiveLaw News Network

24 Sept 2021 2:50 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र और गोवा में अदालतों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। हालांकि, इसके साथ यह कहा गया कि बेदखली, विध्वंस और बेदखली के खिलाफ लोगों के लिए अदालत की सुरक्षा उस तारीख से आगे नहीं बढ़ सकती है। (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)

    अदालत ने कहा,

    "आज की तारीख तक स्थिति का जायजा लेने के बाद हम अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाना उचित मानते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि महामारी से उत्पन्न स्थिति में सुधार उस तारीख को भी जारी रहता है, तो अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ तारीख को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं, महामारी की स्थिति बिगड़ने पर ही हम अंतरिम आदेशों की अवधि को आठ तारीख से आगे विस्तार पर विचार कर सकते हैं। यह आदेश मीडिया द्वारा प्रसारित किया जा सकता है।"

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की पीठ ने त्योहारी सीजन के दौरान तीसरी लहर के डर के कारण नौ अप्रैल के बाद बेदखली, बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या आदेशों को स्थगित कर दिया था।

    यह आदेश मुंबई में अपनी प्रमुख सीट पर बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर और औरंगाबाद में बेंच और गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों पर लागू होता है। यह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव में अदालतों / न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।

    राज्य के लिए महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने अभी तक सभी लॉकडाउन प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया है। अब अगले सप्ताह किसी समय अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

    उन्होंने कहा,

    'विशेषज्ञों ने कहा है कि गणेश विसर्जन के दस दिन बाद वास्तविक रुझान का पता चलेगा।

    अधिवक्ता उदय वारुजीकर ने अदालत से अंतरिम सुरक्षा को कम से कम तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर विचार करने को कहा।

    उन्होंने कहा कि कई वकीलों को अभी-अभी वैक्सीन लगाई गई है और सुरक्षा के मद्देनजर अदालत में बहुत भीड़ होगी।

    सीजे ने कहा,

    "जल्दी शुरू करें। हमारे आदेश आम जनता की रक्षा के लिए अच्छे इरादे से हैं, लेकिन कुछ इसका फायदा उठाते हैं। हमारे अधिकारी तैयार हैं। न्याय तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त होने दें। हम 8 तारीख को भी स्थिति का आकलन करेंगे।"

    अदालत ने निर्देश दिया कि किसी भी अदालत/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण के किसी भी परिसर के किराए या कब्जे के शुल्क के भुगतान की अनुमति देने के सशर्त आदेश नौ अप्रैल, 2021 से किराए या व्यवसाय शुल्क जमा न करने के बावजूद जारी रहेंगे।

    इसी तरह अदालत के अनुसार, किराया नियंत्रण कानून और/या अन्य प्रासंगिक क़ानूनों के अनुसार किराया या व्यवसाय शुल्क जमा करने में विफलता और/या चूक अगले आदेश तक किरायेदार या रहने वाले को बेदखली के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी।

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