हुक्का बार केस में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

Shahadat

3 Dec 2025 9:28 AM IST

  • हुक्का बार केस में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुनव्वर फारुकी और 14 अन्य लोगों पर हुक्का पीने के केस में केस दर्ज किया गया था।

    जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने प्रॉसिक्यूशन से चार्जशीट जमा करने को कहा ताकि यह पता लगाया जा सके कि फारुकी के खिलाफ रिकॉर्ड में क्या मटीरियल रखा गया।

    जजों ने फारुकी की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मार्च, 2024 में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी, जब मुंबई पुलिस ने एक हुक्का बार पर रेड मारी थी। कॉमेडियन और 14 अन्य लोग हुक्का पीते हुए पाए गए और इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

    फारुकी पर पब्लिक जगह पर स्मोकिंग करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट (COTPA) के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, क्योंकि आरोप बेलेबल थे। मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो फारूकी के वकील ने कहा कि COTPA के नियम उनके क्लाइंट पर लागू नहीं होते, क्योंकि वह सिर्फ़ हुक्का पीने के लिए बने कमरे में हुक्का पी रहे थे। उन्होंने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट ने कोई कानून नहीं तोड़ा क्योंकि उन्हें हर्बल हुक्का पीते हुए पाया गया।

    दूसरी ओर, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर क्रांति हिवराले ने बताया कि पिटीशनर और दूसरे लोग हर्बल हुक्का नहीं पी रहे थे, बल्कि तंबाकू वाला हुक्का पी रहे थे। इसलिए COTPA के नियम सही तरीके से लागू किए गए।

    जजों ने कहा कि मामले में प्रॉसिक्यूशन ने चार्जशीट फाइल कर दी। इसलिए फिलहाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली तारीख तक रोक लगा दी गई, हिवराले ने कन्फर्म किया।

    बेंच ने प्रॉसिक्यूटर से ट्रायल कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट रिकॉर्ड पर लाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

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