बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आपत्तिजनक वेबसाइटों पर क्लाइंट की तस्वीरें वितरित करने के लिए फोटोग्राफर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

Shahadat

8 Dec 2023 6:41 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आपत्तिजनक वेबसाइटों पर क्लाइंट की तस्वीरें वितरित करने के लिए फोटोग्राफर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में शास्त्रीय नर्तक की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने के आरोप में पेशेवर फोटोग्राफर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। इसके कारण कथित तौर पर उन्हें आपत्तिजनक वेबसाइटों पर वितरित किया गया था।

    जस्टिस प्रकाश डी नाइक और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने मामला रद्द करने के लिए रिट याचिका में अंतरिम राहत देते हुए कहा,

    “प्रश्न जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या धारा 354 (सी) और इस कार्यवाही में लगाए गए अन्य अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ आकर्षित होते हैं। तर्कपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं...याचिका के अंतिम निपटान तक प्रार्थना खंड (डी) के संदर्भ में विज्ञापन-अंतरिम राहत होगी।''

    आरोपी पशमीनू मनसुखानी पर आईपीसी की धारा 354सी, 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकार, उन्होंने दर्ज मामला रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की। उनके खिलाफ डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई में और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, गिरगांव के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

    याचिका के अनुसार, शिकायतकर्ता ने सितंबर 2019 में एक फोटो शूट के लिए उसकी सेवाएं लीं। शूटिंग के दौरान, उसने उसकी सहमति से शहर के एक स्टूडियो में नृत्य करते हुए उसकी तस्वीरें खींचीं और अपनी सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त किया।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि तस्वीरें उसकी सहमति से ली गईं, लेकिन उन्हें उसकी अनुमति के बिना 'Digitalstudio.in', 'pinterest.com' और 'pixabay.com' जैसी विभिन्न वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद आपत्तिजनक प्लेटफार्मों पर उनका वितरण हुआ, जिससे उन्हें काफी मानसिक आघात पहुंचा।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि तस्वीरों के आपत्तिजनक प्रसार से उसे जोड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि तस्वीरें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक वेबसाइटों पर अपलोड की गईं थीं।

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तस्वीरें शुरू में शिकायतकर्ता की सहमति से ली गईं और उन्हें आपत्तिजनक वेबसाइटों पर अपलोड करने में उनकी भूमिका अप्रमाणित है।

    अदालत ने मामले में उठाए गए कानूनी सवालों की विवादास्पद प्रकृति स्वीकार की। 30 नवंबर, 2023 के अपने आदेश में अदालत ने याचिका के अंतिम निपटान तक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

    वकील हरेकृष्ण मिश्रा और सतीश बी यादव और वकील पूनम एस देवकर ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

    वकील सचिन आर अगावणे ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

    एपीपी एमएच म्हात्रे ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

    केस नंबर- आपराधिक रिट याचिका नंबर 6667/2021

    केस टाइटल- पशमीनु श्याम मनसुखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य।

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story