बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को एसीपी की सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले उनकी जन्मतिथि 'सही' करने ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज किया

Shahadat

1 July 2023 8:45 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य को एसीपी की सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले उनकी जन्मतिथि सही करने ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज किया

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए सेवा रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि बदलने की समय-सीमा प्रशासन में अनिश्चितता से बचने के लिए है, माना कि किसी के करियर के अंत में इस तरह के बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि सेवा विस्तार के लिए सेवानिवृत्ति से ठीक पहले दायर जन्मतिथि में बदलाव के मामले प्रशासन में अराजकता पैदा करते हैं।

    अदालत ने कहा,

    “सेवानिवृत्ति के कारण सृजित प्रत्याशित रिक्ति को पदोन्नति, स्थानांतरण आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ध्यान में रखा जाता है। कभी-कभी जन्म तिथि एक ही दिन नियुक्त/पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक बन जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सेवा के कार्यकाल के विस्तार की मांग के एकमात्र उद्देश्य से सेवानिवृत्ति की तारीख से कुछ महीने पहले दायर की गई मनोरंजक याचिका से प्रशासन में अनिश्चितता और अराजकता पैदा होगी।”

    अदालत ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश रद्द कर दिया, जिसमें दक्षिण मुंबई के पूर्व एसीपी (यातायात) सुधीर कालेकर की जन्मतिथि बदलने की उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति से केवल दो महीने पहले दायर की गई याचिका को अनुमति दी गई।

    कालेकर को 17 अगस्त, 1992 को पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति के समय उनके स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उनकी जन्मतिथि 23 मई, 1965 दर्ज की गई। 22 जुलाई, 1994 को उन्होंने बीएमसी द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी जन्मतिथि को सुधार कर 23 नवंबर, 1965 करने की मांग की। इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने 2004 तक कोई कदम नहीं उठाया। 2005 और 2011 में उन्होंने फिर से बर्थ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए आवेदन दायर किया और फिर उन्होंने 2013 और 2014 में भी ऐसे आवेदन करना जारी रखा।

    उन्हें समय-समय पर पदोन्नत किया गया और 31 मई, 2023 को उनकी सेवानिवृत्ति के समय वह सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) है। 22 जुलाई, 2022 को उन्होंने फिर से जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया, जिसे 1 मार्च, 2023 को खारिज कर दिया गया।

    इस प्रकार, उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए मूल आवेदन दायर किया। 21 अप्रैल, 2023 को ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को उनकी जन्मतिथि को सही करके 23 नवंबर, 1965 करने और परिणामी सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। हालांकि, राज्य सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

    महाराष्ट्र सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1981 के नियम 38 में प्रावधान है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आवेदन पर नियुक्ति की तारीख से केवल पांच साल के भीतर ही विचार किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि कालेकर ने अपने स्कूल/कॉलेज के रिकॉर्ड और अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अपनी जन्मतिथि को सही कराने का कोई प्रयास नहीं किया। अदालत ने कहा कि स्कूल/कॉलेज के रिकॉर्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 23 मई, 1965 है और उन्हें सेवा रिकॉर्ड में इसे बदलने की अनुमति देने से असंगत स्थिति पैदा होगी।

    कालेकर ने बॉम्बे मदर्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के सर्टिफिकेट, बीएमसी द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट और अपनी कुंडली पर भरोसा किया। अदालत ने यह कहते हुए कुंडली को नजरअंदाज कर दिया कि इससे कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता।

    अदालत ने आगे कहा कि कालेकर ने सेवा में प्रवेश के समय बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ बॉम्बे मदर्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट पर भरोसा नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

    अदालत ने कहा कि जुलाई 1994 के आवेदन के बाद कालेकर 10 साल तक मामले पर सोते रहे और फिर ट्रिब्यूनल के पास जाने के बजाय और अधिक आवेदन दाखिल करते रहे। अदालत ने कहा कि उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से दो महीने पहले ही न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

    कालेकर ने स्वयं स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर उनकी जन्मतिथि दर्ज की गई।

    अदालत ने कहा,

    इस प्रकार, वह कथित त्रुटि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। उनकी जन्मतिथि दर्ज करने में कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है, क्योंकि यह कालेकर द्वारा स्वयं पेश किए गए दस्तावेजों पर आधारित है, जो अभी भी 23 मई, 1965 को उनकी जन्मतिथि के रूप में दिखाते हैं।

    अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी पांच साल के भीतर जन्मतिथि में बदलाव के लिए वर्षों तक प्रयास किए बिना लापरवाही से आवेदन कर सकता है। अदालत ने कहा कि इसके बाद वह अपनी सेवा और जन्मतिथि में सुधार के लिए अदालतों और न्यायाधिकरणों से संपर्क नहीं कर सकता।

    अदालत ने कहा,

    समय सीमा का उद्देश्य "स्पष्टता हासिल करना और न केवल अधिकारी के करियर के बारे में बल्कि प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में भी अनिश्चितता को रोकना है"।

    अदालत ने कहा कि यदि सेवा में प्रवेश के पांच साल के भीतर जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सरकारी कर्मचारी को ऐसी निष्क्रियता के खिलाफ समय पर उपाय करना चाहिए।

    अदालत ने कहा,

    "सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले नियोक्ता द्वारा जन्मतिथि में बदलाव के अनुरोध को अस्वीकार करने मात्र से उस कारण को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, जो समय पर उपाय करने में अधिकारी की विफलता के कारण बाधित हुआ।"

    इस प्रकार, अदालत ने राज्य की रिट याचिका स्वीकार कर लिया और कालेकर की पेंशन और पेंशन लाभों की गणना उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मई, 2023 को ध्यान में रखते हुए करने का निर्देश दिया।

    केस नंबर- रिट याचिका संख्या 6976/2023

    केस टाइटल- महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सुधीर भागवत कालेकर

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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