बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए सभी मुकदमे संभालने का कथित वादा करने वाली बीमा कंपनी से जवाब मांगा
Avanish Pathak
10 July 2023 5:17 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बीमा प्रदाता एपेक्स इंश्योरेंस कंसल्टेंट लिमिटेड को एक जनहित याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी इसकी सदस्यता लेने वाले डॉक्टरों के लिए सभी मुकदमेबाजी को संभालने का वादा करके कानून की अनधिकृत प्रैक्टिस में संलग्न है।
याचिका में कहा गया है कि एपेक्स इंश्योरेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकरण के बिना एक कानूनी फर्म की तरह काम कर रहा है।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (बीसीएमजी) द्वारा याचिकाकर्ता की दलीलों पर सहमति जताने के बाद कंपनी से जवाब मांगा।
पेशे से वकील नीलेश खंडाले द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि बीमा कंपनी संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। याचिका के अनुसार, कई बीमा कंपनियां एक ही तरीके से काम कर रही हैं और कानूनी पेशे के सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि, सीमित संसाधनों के कारण, याचिकाकर्ता अन्य कंपनियों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र नहीं कर सकता है, और इस प्रकार ऐसी कंपनियों द्वारा की गई अवैधताओं का पता लगाने के लिए एपेक्स इंश्योरेंस के मामले को एक नमूना मामले के रूप में ले रहा है।
एडवोकेट वैभव कुलकर्णी के माध्यम से दायर याचिका में एपेक्स इंश्योरेंस को अपनी गतिविधियों को जारी रखने से रोकने और कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए बीसीआई और बीसीएमजी को निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें बीसीआई और बीसीएमजी को इसी तरह काम करने वाली अन्य कंपनियों की जांच करने और वकीलों और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
बीसीएमजी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उसे एपेक्स इंश्योरेंस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की दलीलों के आधार पर बीसीएमएफ ने कहा है कि एपेक्स इंश्योरेंस एक वकील या कानूनी फर्म के रूप में पंजीकृत हुए बिना कानूनी पेशे से मुनाफा कमा रहा है। बीसीएमजी के सचिव प्रवीण वाई रानपिसे द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, हालांकि कंपनी शारीरिक रूप से अदालत में पेश नहीं होती है, फिर भी इसकी गतिविधियां कानूनी अभ्यास के रूप में योग्य हैं।
बीसीएमजी ने आगे तर्क दिया है कि एपेक्स इंश्योरेंस एक दलाल के रूप में कार्य करता है, जो अपनी मार्केटिंग और विज्ञापन गतिविधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पैनल अधिवक्ताओं के लिए ग्राहकों की तलाश करता है, जो बीसीआई नियमों के नियम 36 का उल्लंघन करता है, जो अधिवक्ताओं को काम या विज्ञापन मांगने से रोकता है।
प्रतिक्रिया हलफनामे के अनुसार, डॉक्टरों और अस्पतालों की ओर से कानूनी सेवाएं प्रदान करने और मामलों को संभालने से, कंपनी अधिवक्ताओं के लिए फीस और आजीविका के अवसरों को कम करती है।
बीसीएमजी ने अपने जवाब में आगे कहा है कि एपेक्स इंश्योरेंस बीसीआई के विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें खाते रखने, गैर-अधिवक्ताओं के साथ पारिश्रमिक साझा करने, अनधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों पर कार्य करने और कानून के अनधिकृत अभ्यास को सुविधाजनक बनाने से संबंधित नियम शामिल हैं।
हलफनामे के अनुसार, इस तरह के उल्लंघनों के लिए अधिवक्ता अधिनियम के तहत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जिसमें संभावित दंड भी शामिल है।
इस प्रकार, बीसीएमजी ने एपेक्स इंश्योरेंस को अपनी गतिविधियों की प्रकृति और डॉक्टरों/अस्पतालों से प्राप्त पारिश्रमिक के विवरण और इसके द्वारा अपने पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को भुगतान की जाने वाली कानूनी फीस की प्रणाली का पूरा खुलासा करने के निर्देश देने की मांग की है।
केस नंबरः पीआईएल नंबर 154/2022
केस टाइटलः नीलेश लक्ष्मण खंडाले बनाम मैसर्स एपेक्स इंश्योरेंस कंसल्टेंट लिमिटेड और अन्य।