भगवान सत्ताधारी पार्टी की जागीर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट की प्रबंध कमेटी की नियुक्ति रद्द की
Shahadat
14 Sept 2022 11:42 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने साईं बाबा शिरडी ट्रस्ट की प्रबंध समिति की नियुक्ति को खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भक्तों की भलाई के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि "सत्तारूढ़ सरकार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करने के लिए"।
जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस एसजी मेहरे की खंडपीठ ने माना कि विधायक आशुतोष काले की अध्यक्षता वाली कमेटी को 2021 में पिछली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की अगुवाई वाली सरकार द्वारा अवैध रूप से नियुक्त किया गया, विशेष श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए।
वर्तमान कमेटी को भंग करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने राज्य को आठ सप्ताह के भीतर नई नियुक्तियां करने का आदेश दिया। इसके अलावा, निर्देश दिया कि ट्रस्ट के मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश अहमदनगर, कलेक्टर अहमदनगर और संस्थान के सीईओ की अंतरिम एडहॉक कमेटी शामिल है।
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्र और मेधावी न्यासियों की सिफारिश सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करेगी।
कोर्ट ने कहा,
"हमारे विचार से ऐसे लोक न्यासों में न्यासियों की नियुक्ति को सार्वजनिक भक्तों के बड़े सदस्यों की भलाई और उनके हित में उक्त अधिनियम के तहत इस तरह के ट्रस्ट बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनहित की कसौटी पर खरा उतरना है। साईं बाबा और सत्ताधारी सरकार का निजी हित नहीं है कि वे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं या राजनेताओं को समायोजित करें।"
हाईकोर्ट ने 2019 में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एडहॉक कमेटी नियुक्त की थी। हालांकि कमेटी को 2021 राज्य सरकार की अधिसूचना के माध्यम से बदल दिया गया।
याचिकाकर्ता उत्तमराव रामभाजी शेल्के और निखिल मनोहर दोरले ने नई कमेटी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तालेकर एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शेल्के ने आरोप लगाया कि नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता नहीं है। इसमें पिछड़े वर्गों के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया। कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित नियुक्तियों को करने के लिए नियमों को कथित रूप से कमजोर किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रस्टियों के पास भी आवश्यक योग्यता नहीं है।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि संदिग्ध नैतिक स्थिति वाले व्यक्ति जिन्हें अन्यथा अयोग्य माना जाएगा, उन्हें कमेटी के सदस्य के रूप में लाया गया।
हाईकोर्ट ने न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी और नई प्रबंध कमेटी के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट मतभेदों को नोट किया।
कोर्ट ने कहा,
"राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नेताओं के रिश्तेदारों और सहयोगियों के राजनीतिक विचारों पर नियुक्तियां करने के बजाय ट्रस्ट के सदस्यों के रूप में धर्मस्थल के भक्तों को नियुक्त करे। अधिनियम सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के सदस्यों के पुनर्वास के लिए नहीं है, जो चुनाव में हारे हैं।"
हाईकोर्ट ने कहा,
"जब सत्ता (राज्य) के पास शक्ति निहित होती है तो उसे जनता की भलाई के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। यह न्यायालय राज्य सरकार से अपेक्षा करता है कि वह सार्वजनिक दानों का वितरण करते समय कम से कम भगवान को दूर रखे। भगवान सत्तारूढ़ गठबंधन की जागीर नहीं है।"
केस टाइटल: उत्तमराव रामभाजी शेलके बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य
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