हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार हिट-एंड-रन मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की
Shahadat
16 Dec 2025 8:05 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में नामजद 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, जिसमें एक दुखद दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।
सिंगल-जज जस्टिस श्याम चंदक ने मुख्य आरोपी, जो एक नाबालिग है और घटना के समय कार चला रहा था, उसके पिता सहित सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।
कोर्ट ने विशाल अग्रवाल, आशीष मित्तल, आदित्य सूद, अरुणकुमार सिंह, अशफाक मकंदर, डॉ. अजय तवारे और डॉ. श्रीहरि हलनोर की जमानत याचिका खारिज की।
राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने तर्क दिया कि आरोपियों ने मामले में बहुत महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, जो नाबालिग आरोपी के खून के सैंपल हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले के गवाह मेडिकल छात्र, गरीब लोग आदि हैं और उन्हें आसानी से धमकाया जा सकता है।
विशाल मुख्य नाबालिग आरोपी का पिता है, जबकि डॉ. तवारे और हलनोर पर मुख्य आरोपी और दूसरे नाबालिग आरोपी, जो दुर्घटना के समय यात्री सीट पर बैठा था, उसके ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है।
तवारे फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख हैं और हलनोर मुख्य मेडिकल अधिकारी हैं।
मकंदर वह बिचौलिया है, जिसने ब्लड सैंपल बदलने के लिए विशाल को तवारे और हलनोर से मिलवाया था।
मित्तल और सूद दोनों पर दो नाबालिग आरोपियों के ब्लड सैंपल बदलने के लिए अपने ब्लड सैंपल देने का आरोप है। सिंह वह व्यक्ति है, जिसने सूद और मित्तल से अपने ब्लड सैंपल देने के लिए कहा था।

