'धर्म पर जनता का अधिकार': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी पर बीएमसी के प्रतिबंधों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

20 July 2021 5:52 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 21 जुलाई से 23 जुलाई तक ईद-उल-अजहा या बकरीद के तीन दिनों के दौरान निर्दिष्ट देवनार बूचड़खाने में कुर्बान किए जाने वाले पानी की भैंसों (Water Buffalo) की संख्या 300 तक सीमित करने वाले बीएमसी के सर्कुलर में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कसाई संघों द्वारा दायर दो जनहित याचिकाओं का निपटारा किया। इनमें देवनार में कुर्बानी की अनुमति की संख्या को तीन दिनों के लिए प्रतिदिन 300 से बढ़ाकर 700 करने की मांग की गई थी। उन्होंने बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए जगह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की थी।

    मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि ईद के मौके पर बड़े जानवरों की कुर्बानी के लिए जगह तय करने की याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत को बीएमसी ने सोमवार को सर्कुलर जारी करके संबोधित किया था (जिसमें कुर्बानी की संख्या 300 तक सीमित है)।

    जहां तक ​​अन्य शिकायत का संबंध है, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा COVID-19 परिस्थितियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का अत्यधिक महत्व है।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    अगर इस तरह के सभी अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया, तो "प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा।"

    कोर्ट ने कहा,

    "हमारी राय में जिस प्राथमिक शिकायत के साथ इस अदालत में संपर्क किया गया था, उसका निवारण किया जाता है। हालांकि, सिद्दीकी का कहना है कि एक दिन में 300 भैंसों को कुर्बान करने का निर्णय अपर्याप्त है और इसे बढ़ाकर 700 किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि निर्णय पूरी तरह से सही है। कार्यकारी डोमेन और न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दे सकता।"

    ये याचिकाएं कसाई समुदायों अल-कुरैश ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश द्वारा दायर की गई थीं।

    उन्होंने तर्क दिया कि बकरीद के लिए दो जुलाई को बड़े जानवरों की ऑनलाइन खरीद की अनुमति देने वाले बीएमसी के सर्कुलर में खरीदे जाने वाले जानवरों की संख्या को सीमित नहीं किया गया है।

    हालांकि, मंगलवार को जारी किए गए सर्कुलर में देवनार में कुर्बानी देने की अनुमति वाले जानवरों की संख्या केवल 300 तय की गई थी।

    याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए अधिवक्ता तनवीर निजाम ने प्रस्तुत किया,

    "चूंकि कोई प्रतिबंध नहीं है। लोगों ने ऑनलाइन जानवरों को खरीदा है, और अब वे हजारों में हैं। बहुत सारे लोगों के जानवर बिना कुर्बानी के गेट के बाहर छोड़ दिए जाएंगे ...।"

    उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय का एक कमजोर वर्ग ईद के दौरान जानवरों की कुर्बानी देकर अपनी आजीविका कमाता है।

    बीएमसी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे ने कहा कि उन्होंने पिछले साल बकरीद के दौरान देवनार में केवल 50 बड़े जानवरों को कुर्बान करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बार उन्होंने एक दिन में 300 की अनुमति दी है।

    उन्होंने कहा,

    'COVID-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए दो जुलाई को फैसला लिया गया है। इसलिए अब हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सभी त्योहार शुरू हो रहे हैं। गणपति और नवरात्रि भी होंगे। हम तीसरी लहर के लिए ये सावधानी बरत रहे हैं।'

    इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

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