'एक मिसाल के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर विचार नहीं किया जा सकता:' बॉम्बे हाईकोर्ट ने रमजान में जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया
LiveLaw News Network
15 April 2021 1:34 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट की एक विशेष अनुमति पीठ ने बुधवार को मुंबई में जामा मस्जिद मस्जिद को रमजान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में चल रही गंभीर COVID-19 स्थिति को देखते हुए नमाज के लिए खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस वीजी बिष्ट की पीठ ने बॉम्बे ट्रस्ट दायर दक्षिण मुंबई में क्रॉफोर्ड मार्केट के पास एक एकड़ भूखंड पर बनी जामा मस्जिद में दिन में पांच बार नमाज और तरावीह की नमाज अदा करने के लिए केवल 50 लोगों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में जमीनी हकीकत को देखते हुए हम याचिकाकर्ता को 13 अप्रैल, 2013 के आदेश के उल्लंघन में उक्त मस्जिद में कोई भी प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में और महाराष्ट्र के सभी निवासियों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है।
बेंच ने दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम एनआर में एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के 12 अप्रैल 2021 के आदेश को एक मिसाल के तौर पर नहीं मानने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार ने दिल्ली की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर सहमति दी है।
पीठ ने कहा,
"उक्त आदेश का एक खंडन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत सरकार ने याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित COVID-19 मानदंडों के अधीन प्रार्थना की अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की है। हमारे विचार में मि. चव्हाण ने प्रतिवादी नंबर 1-राज्य के लिए एजीपी सीखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित उक्त आदेश को इस मामले में एक मिसाल नहीं माना जा सकता। "
बेंच ने कम से कम तीन मामलों का हवाला दिया, जहां अन्य धर्मों के लोगों को रीति-रिवाजों को मनाने की अनुमति नहीं है, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के जैसा हैं।
सुनवाई के दौरान वैड और एसोसिएट्स के वकील मोहिउद्दीन अहमद वैद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लगभग सात हजार लोगों को मस्जिद में रखा जा सकता है, हालांकि, केवल पचास लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने तर्क दिया कि यदि विवाह कम लोगों की मौजूदगी में हो सकते हैं, तो मस्जिद में नमाज क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि 12 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आवश्यक एसओपी का पालन करते हुए दिल्ली की एक मस्जिद में लोगों को नमाज़ पढ़ने की अनुमति देने पर विचार किया है।
राज्य के वकील ज्योति चव्हाण ने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र ने 60,228 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 11,000 मामले केवल मुंबई में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई की स्थिति अलग है। उन्होंने राज्य द्वारा ताजा एसओपी का भी हवाला देते हुए कहा कि लोगों को कोविड चेंज को तोड़ने के लिए घर पर रहने की जरूरत है।
आदेश
याचिका को खारिज करने के आदेश में पीठ ने धनंजय मोहन देशमुख और अन्य बनाम पखंड अधिकारी, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर उप-मंडल, नासिक के मामले में अपने 27 नवंबर, 2020 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पूर्णिमा रथयात्रा के अवसर पर भगवान कीम्बकेश्वर की रथयात्रा की सदियों पुरानी परंपरा को निभाने के लिए याचिकाकर्ताओं ने बैलगाड़ी खींचने के लिए केवल दो पुजारियों की अनुमति मांगी थी, जो 29 नवंबर, 2020 को निर्धारित किया गया था।
न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रचार और अभ्यास करने का अधिकार है। वही सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
न्यायालय ने माना कि ऐसा समूह जो राज्य द्वारा पकड़ी जाती है, यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह संभावना है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत लगाए गए शर्त का उल्लंघन करेगा।
पीठ ने वारकरी सेवा संघ और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट बनाम दिल्ली के एनसीटी का शासन के मामले में पारित आदेशों का हवाला दिया।
दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार मामले के आदेश में अदालत ने पाया कि समाज के सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को त्यौहार मनाने के अधिकार की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह किसी विशेष समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
तर्कों के बाद पीठ ने पिछले छह महीनों में न्यायालय द्वारा एक ही मुद्दे पर निर्णय पारित किया। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रमुख महत्व का है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।
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