बॉम्बे हाईकोर्ट ने दापोली रिसॉर्ट मामले में शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी अनिल परब के 'करीबी सहयोगी' सदानंद कदम को जमानत देने से इनकार किया
Shahadat
7 Dec 2023 10:37 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दापोली में 'साई रिज़ॉर्ट' नाम के कथित अवैध रिसॉर्ट के निर्माण के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना (यूबीटी) एमएलसी अनिल परब के करीबी सहयोगी सदानंद कदम को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एमएस कार्णिक ने यह आदेश सुनाया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कदम को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर में विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
ईडी का मामला यह है कि परब ने अवैधताओं और अनियमितताओं को छिपाने के लिए कदम को जमीन बेच दी।
ट्रायल कोर्ट ने अपने विस्तृत जमानत आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कदम ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए परब के अग्रदूत के रूप में काम किया।
अदालत ने कहा,
इसमें लाइजनिंग का काम, काम को वैध बनाने के लिए राजस्व और अन्य अधिकारियों पर दबाव डालना शामिल है, जो मूल रूप से अवैध है।
ईडी ने आरोप लगाया कि 2017 में परब रत्नागिरी में जमीन पर निर्माण करना चाहता है और इसके लिए उसने कदम से संपर्क किया। हालांकि, निर्माण के लिए चिन्हित भूमि नो-डेवलपमेंट जोन में पाई गई। यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति थी कि कदम को काम मिलेगा और इसलिए जमीन उसे बेच दी गई।
पीठ का विचार था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विकास पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण उत्पन्न सभी राजस्व को अपराध की आय माना जाना चाहिए।
अदालत ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया दापोली और ग्राम पंचायत के राजस्व अधिकारी परब और कदम के दबाव में प्रतीत होते हैं।
हाईकोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट अमित देसाई और एडवोकेट सुदीप पासबोला ने तर्क दिया कि PMLA Act के तहत मामले में कदम के खिलाफ कोई विशेष अपराध नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने निजी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया।
देसाई ने तर्क दिया कि असंबद्ध एफआईआर और इस प्रकार कार्रवाई के कारणों को ईसीआईआर में विशिष्ट अपराध के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
यह प्रस्तुत किया गया कि परब ने पुणे के व्यवसायी विभास साठे से केवल ज़मीन खरीदी है। बताया गया कि साठे ने ईडी को दिए अपने बयान में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के दबाव की बात कही।
हालांकि, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने कहा कि दापोली पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का विशेष अपराध दर्ज किया गया है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती।
तदनुसार, पीठ ने जमानत की प्रार्थना अस्वीकार कर दी।