बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के दोषी व्यक्ति को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी

Shahadat

12 March 2025 10:05 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के दोषी व्यक्ति को हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 'बिजली चोरी' के दोषी व्यक्ति को उसके परिवार के साथ हज यात्रा पर जाने की अनुमति दी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उसकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होगी।

    जस्टिस अभय वाघवासे ने 43 वर्षीय रहीम खान संदू खान को हज यात्रा के लिए विदेश जाने की अनुमति दी, जिन्हें अक्टूबर 2016 में भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, जो बिजली चोरी से संबंधित है। जज ने खान को अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक 'पवित्र' धार्मिक तीर्थयात्रा - हज में भाग लेने के लिए यात्रा करने की अनुमति दी।

    जस्टिस ने 25 फरवरी को पारित आदेश में कहा,

    "चूंकि आपराधिक अपील (दोषसिद्धि के खिलाफ) वर्ष 2016 की है और धार्मिक उद्देश्य के लिए अपील पर सुनवाई की तत्काल कोई संभावना नहीं है, इसलिए आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए। आवेदक को अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक विदेश यात्रा करने की अनुमति है।"

    कानून के तहत अनिवार्य शर्तें लगाते हुए जस्टिस वाघवासे ने यह स्पष्ट किया,

    "आवेदक स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का अपना वचन प्रस्तुत करेगा। अपनी यात्रा का विवरण और यात्रा कार्यक्रम, टिकट और उसकी तिथियां, एयरलाइनों का विवरण, सऊदी अरब में आवास का विवरण और अपनी प्रस्तावित तीर्थयात्रा से पहले संबंधित पुलिस स्टेशन और इस न्यायालय को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण भी प्रस्तुत करेगा।"

    उल्लेखनीय है कि खान व्यवसायी हैं। उन पर 2007 में बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया और अक्टूबर 2016 में सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें दो साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि, उन्होंने 2016 में ही हाईकोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी।

    हाईकोर्ट ने 25 अक्टूबर, 2016 को खान को जमानत दी और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी आपराधिक अपील के अंतिम निपटारे तक उनकी सजा निलंबित भी कर दी। लंबित अपील में तत्काल आवेदन के माध्यम से खान ने अदालत से अप्रैल, 2025 से सितंबर, 2025 तक 'पवित्र' हज यात्रा में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने का आग्रह किया।

    अपने आवेदन में खान ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि निकट भविष्य में उनकी अपील पर अंतिम सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वह हज यात्रा पर जाना चाहता है और यह उसके धर्म में अनिवार्य है।

    प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए जज ने उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी।

    केस टाइटल: रहीम खान संदू खान बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक आवेदन 365/2025)

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