बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में चूक का हवाला देते हुए डकैती की सजा को पलटा

Avanish Pathak

2 Sep 2022 8:18 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने डकैती के एक मामले में चार आरोपियों की दोषसिद्धि को पलटते हुए कहा कि परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अविश्वसनीय थे।

    जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपीलकर्ताओं को उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ एक आपराधिक अपील में बरी कर दिया।

    अदालत ने कहा, "इस विशेष मामले में इन कमियों को देखते हुए संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई अन्य आपत्तिजनक परिस्थितियां नहीं हैं।"

    अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 395 (डकैती के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया था और उन्हें दस साल के कठोर कारावास और प्रत्येक को 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दोनों पीड़ितों के पास चार लाख रुपये की राशि थी और आधी रात के आसपास वे हाईवे पर सफर कर रहे हैं। उन्हें अपीलकर्ताओं ने रोका और उन पर लाठियों से हमला किया और पैसे का बैग ले गए। इसके बाद पीड़ितों ने विलास बैत नाम के एक व्यक्ति के पास जाकर घटना की जानकारी दी जिसके बाद तीनों थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए। जांच के दौरान परीक्षण पहचान परेड में अपीलकर्ताओं की पहचान की गई।

    ट्रायल कोर्ट ने दो पीड़ितों, बरामदगी के लिए पंच, परीक्षण पहचान परेड करने वाले तहसीलदार और जांच अधिकारियों सहित 12 गवाहों से पूछताछ की। अदालत ने अपीलकर्ताओं को पहचान परेड और बरामदगी के आधार पर दोषी ठहराया। अपीलकर्ताओं ने अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ताओं की ओर से एडवोकेट आशीष सतपुते ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा अपीलकर्ताओं की पहचान साबित नहीं की गई है। घटना स्थल पर उजाला नहीं था, इसलिए पीड़ितों को आरोपी की विशेषताएं नहीं दिखाई दे रही थीं। आपराधिक नियमावली की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि पीड़ितों को कोई चोट लगी है।

    राज्य के लिए एपीपी एमआर टिडके ने प्रस्तुत किया कि पीड़ितों के पास अपीलकर्ताओं को देखने का पर्याप्त अवसर था और इसलिए, उनकी पहचान पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। इस मामले में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त सामग्री है।

    अदालत ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि घटना नहीं हुई है क्योंकि यह दिखाने का कोई कारण नहीं है कि पीड़ित झूठी कहानी गढ़ेंगे? हालांकि कोई मेडिकल सबूत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि घटना नहीं हुई है।

    कोर्ट ने कहा कि अहम सवाल आरोपी की पहचान को लेकर था। अदालत ने कहा कि एफआईआर में आरोपी के विवरण का उल्लेख नहीं है। पीड़ितों ने भी आरोपी के विवरण के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अदालत ने कहा, "अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि गवाहों के पास पर्याप्त रोशनी में आरोपी की विशेषताओं को देखने का पर्याप्त अवसर था।"

    अदालत ने इस प्रबल संभावना को भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को परीक्षण पहचान परेड से पहले अभियुक्तों को देखने का अवसर मिला था। अभियोजन पक्ष को उस संभावना से इंकार करना होगा, जो नहीं की गई थी। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि गवाहों ने पहचान के लिए पुलिस द्वारा लाए गए डमी को नहीं देखा। "यदि गवाहों को परीक्षण पहचान परेड से पहले डमी देखने का अवसर मिला, तो आरोपी की पहचान करना बहुत आसान था।"

    अदालत ने पाया कि सोलह डमी को चार आरोपियों के लिए एक ही पहचान परेड में भाग लेने के लिए कहा गया था। उचित प्रक्रिया में प्रति आरोपी छह डमी और एक पहचान परेड में दो से अधिक आरोपी नहीं होते हैं। अदालत ने कहा, "आरोपी की पहचान बेहद संदिग्ध है और इसलिए, इस संबंध में लाभ आरोपी को जाना चाहिए"।

    अदालत ने आगे कहा कि नकद राशि की वसूली के संबंध में जांच अधिकारी के साक्ष्य अस्पष्ट हैं। कोई भी सहायक साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि आरोपी की उन जगहों तक विशेष पहुंच थी जहां से पुलिस ने नकदी बरामद की थी। अभियुक्तों की पत्नियों से आभूषणों की बरामदगी भी सबूत की आवश्यक डिग्री से कम है क्योंकि पत्नियों की जांच नहीं की गई थी।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि जांच अधिकारी के साक्ष्य संतोषजनक नहीं थे। अदालत ने कहा, "उन्होंने पुलिस द्वारा परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था में चूक को छिपाने की कोशिश की है और इसलिए, नकद राशि की वसूली के संबंध में उनके सबूतों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।"

    अदालत ने दोषियों को खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं को रिहा करने का निर्देश दिया।

    केस नंबर। Criminal Appeal No. 1100 of 2018

    केस टाइटल: सुनील विष्णु मुकाने और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

    कोरम: जस्टिस सारंग वी. कोतवाली

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