बॉम्बे हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों के लिए अधिग्रहीत भूमि निजी व्यक्तियों को देने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'निर्णय' पर यथास्थिति का आदेश दिया

Avanish Pathak

19 Dec 2022 9:39 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले के विचाराधीन होने के बावजूद 16 निजी व्यक्तियों को झुग्गीवासियों के लिए निर्धरित 4.5 एकड़ से अधिक जमीन देने के लिए नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (एनआईटी) को निर्देश देने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कथित फैसले पर सवाल उठाया है। बताया जाता है कि शिंदे ने पिछले साल शहरी विकास मंत्री रहते हुए यह फैसला लिया था।

    जस्टिस सुनील शुकरे और जस्टिस एमडब्ल्यू चंदवानी की नागपुर में एक खंडपीठ ने राज्य को समाचार रिपोर्ट में किए गए दावों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने आगे कहा,

    "अगर समाचार पत्रों द्वारा दावा किया गया नियमितीकरण का कोई आदेश वास्तव में पारित होता है, तो हम अधिकारियों को अगली तारीख तक नियमितीकरण के मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देंगे।"

    14 दिसंबर को एमिकस क्यूरी एडवोकेट आनंद परचुरे ने समाचार रिपोर्ट ‌रिकॉर्ड पर रखा, जिसके अनुसार शिंदे ने नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को आदेश दिया कि वह पहले शहरी विकास मंत्री के कार्यकाल के दौरान 16 लोगों को झुग्गीवासियों के लिए आवास योजना के लिए अधिग्रहीत भूमि पट्टे पर दे। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि यह बहुत कम कीमत पर किया गया था।

    सीएम शिंदे पिछली महा विकास अघाड़ी सरकार में शहरी विकास मंत्री थे, इससे पहले उन्होंने अन्य विधायकों के साथ विद्रोह किया और भाजपा के साथ महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई।

    ए‌मिकस क्यूरी ने अदालत से कहा कि यदि समाचार सही हैं, तो राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की संभावना है, क्योंकि यह मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ 2004 की एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें एमआईटी द्वारा लगभग 100 भूमि आवंटन पर सवाल उठाया गया है।

    अदालत इस बात पर विचार कर रही है कि "क्या नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है"।

    यह भी आरोप है कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी, वह जिस उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थी, उसके अलावा अन्य उपयोग में लाई गई है। दो समितियों ने पहले इस मुद्दे पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 14 दिसंबर की सुनवाई से पहले इस मामले को आखिरी बार नवंबर 2018 में सूचीबद्ध किया गया था।

    अदालत ने राज्य को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का निर्देश दिया है और मामले को 4 जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।

    केस टाइटल : अनिल पुत्र मुरलीधर वडपल्लीवार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य

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