लंबी अवधि के लिए शराब बंदी व्यापारियों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएलसी चुनाव मतदान के दौरान शराब बंदी की अवधि कम की

Shahadat

28 Jan 2023 1:29 PM GMT

  • लंबी अवधि के लिए शराब बंदी व्यापारियों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएलसी चुनाव मतदान के दौरान शराब बंदी की अवधि कम की

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के कारण ठाणे, पालघर, रायगढ़ और नासिक जिलों में शराब की बिक्री पर चार दिन के प्रतिबंध को घटाकर केवल मतदान के दिन कर दिया। कोर्ट ने यह निर्णय यह देखते हुए दिया कि लंबे समय तक प्रतिबंध से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यापारियों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होगा।

    अदालत ने कहा,

    "आजीविका प्रदान करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लंबी अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है और जब भी ऐसा होता है, अधिकारियों को विचारशील होने की आवश्यकता होती है।"

    जस्टिस मिलिंद जाधव ने निर्देश दिया कि प्रतिबंध केवल 30 जनवरी, 2023, यानी मतदान के दिन तक ही सीमित रखा जाए। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के मद्देनजर 28 जनवरी से 31 जनवरी तक चार दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली दो रिट याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही थी।

    अदालत ने कहा,

    "मौजूदा चुनाव संसदीय चुनाव नहीं हैं और उन चुनावों के लिए लागू मानदंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के लिए लागू किए गए मानदंड नहीं हो सकते हैं"।

    सीनियर एडवोकेट अतुल दामले और एडवोकेट सुरेश सब्रद ने प्रस्तुत किया कि मतदाता सूची प्रतिबंधात्मक है और इसमें केवल स्नातक शामिल हैं, जिन्होंने मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह तर्क दिया गया कि चार दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने से याचिकाकर्ताओं की आजीविका और व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    एजीपी पीजी सावंत ने कहा कि नासिक निर्वाचन क्षेत्र में, मुख्य चुनाव अधिकारी, महाराष्ट्र ने प्रस्तावित चार के बजाय तीन दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया।

    अदालत ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देने का निर्देश दिया, क्योंकि यह बार-बार होता है और अदालतों को अक्सर इसी तरह की याचिकाओं में आदेश पारित करना पड़ता है। अदालत ने कहा कि यदि प्रतिबंध केवल मतदान के दिन तक ही सीमित है तो न्याय के हित में सेवा होगी।

    अदालत ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया और मामले को 23 फरवरी, 2023 के लिए पोस्ट कर दिया।

    केस नंबर- रिट याचिका (एसटी) नंबर 2457/2023 और 2684/2023

    केस टाइटल- ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन बनाम उप सचिव और सहायक मुख्य चुनाव अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व अन्य

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