"बताएं ऐसा क्यों किया": MMRDA द्वारा कथित अवैध स्ट्रक्चर को अदालत की सुनवाई से 15-30 मिनट पहले ध्वस्त किए जाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट स्तब्ध

Shahadat

15 Jun 2022 4:49 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की "जल्दबाजी" में कथित अनधिकृत स्ट्रक्चर को खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई से आधा घंटा पहले से भी कम समय में ध्वस्त करने पर कड़ी आपत्ति जताई।

    याचिकाकर्ता कंपनी ने दावा किया कि MMRDA द्वारा 1879 वर्ग फुट की स्ट्रक्चर को 2007 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक नीलामी में खरीदे जाने के बाद 'अवैध' रूप में ब्रांडेड किया जा रहा था, जबकि उक्त स्ट्रक्चर कम से कम 15 वर्षों से अस्तित्व में थी।

    जस्टिस एए सैयद और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा,

    "हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और प्रतिवादी-MMRDA के संबंधित अधिकारियों के आचरण की निंदा करते हैं।"

    खंडपीठ ने MMRDA के संयुक्त महानगर आयुक्त और संबंधित अधिकारी को विध्वंस में जल्दबाजी का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

    सुनवाई के दौरान के. रचना प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड, भावेश परमार ने एडवोकेट रेशमा नायर की सहायता से प्रस्तुत किया कि 6 जून को स्ट्रक्चर के दरवाजे पर चिपकाया गया सार्वजनिक नोटिस/ विध्वंस नोटिस तीन महीने पहले किसी और के नाम पर जारी कारण बताओ नोटिस को संदर्भित करता है।

    नोटिस में कहा गया कि नौ जून को स्ट्रक्चर को गिराया जाएगा।

    बहरहाल, याचिकाकर्ता ने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 7 जून, 2022 को MMRDA को याचिका की प्रति दी। 9 जून को परमार ने प्रस्तुत किया कि पूरी तरह से जानते हुए कि मामला बोर्ड पर सूचीबद्ध और सुनवाई के लिए है, MMRDA के अधिकारियों ने आनन-फानन में 11.00 बजे से 11.15 बजे के बीच ढांचे को गिरा दिया।

    अदालत के प्रश्न पर MMRDA के वकील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि MMRDA के विधि अधिकारी को पता था कि मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "यह स्पष्ट है कि इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि मामला सूचीबद्ध है और अदालत द्वारा सुनवाई के कारण किसी भी सुरक्षात्मक आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता की विषय संरचना को आज सुबह 11.00 बजे से 11.15 के बीच ध्वस्त कर दिया गया।"

    तदनुसार, खंडपीठ ने "MMRDA के संयुक्त महानगर आयुक्त के साथ-साथ MMRDA के संबंधित अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की स्ट्रक्चर को सुबह 11.00 बजे से 11.15 बजे के बीच क्यों गिराया गया, जब मामला बोर्ड पर सूचीबद्ध है और आज सुनवाई होनी थी।"

    दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करना है।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति आयुक्त, MMRDA को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए दी जाए।

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