शरद पवार के खिलाफ पोस्ट: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, अन्य एफआईआर में केतकी चितले को गिरफ्तार नहीं करेंगे

Shahadat

27 Jun 2022 12:30 PM GMT

  • शरद पवार के खिलाफ पोस्ट: महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा, अन्य एफआईआर में केतकी चितले को गिरफ्तार नहीं करेंगे

    मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को राहत देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ वकील के अपमानजनक पोस्ट को साझा करने के लिए लंबित 21 एफआईआर में उसे गिरफ्तार नहीं करेगी।

    जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने उसके बयान को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसकी याचिका को अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई, 2022 पोस्ट कर दिया।

    अभिनेत्री को हाल ही में रिलीज़ किया गया है।

    ठाणे सत्र अदालत के 40 दिनों से अधिक जेल में रहने के बाद जारी आदेश में अभिनेत्री को रिहा करने का निर्देश दिया था।

    चितले को 14 मई को गिरफ्तार किया गया था, जब उसने कथित तौर पर वकील नितिन भावे द्वारा लिखे गए पोस्ट को शेयर किया था। उक्त पोस्ट "80 वर्षीय शरद पवार" को "मच्छर" कहा गया था, जो "ब्राह्मणों से नफरत करता है।"

    ठाणे जिले के कलवा पुलिस स्टेशन में स्थानीय राकांपा पदाधिकारी स्वप्निल नेटके द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अभिनेत्री को गिरफ्तार किया गया था।

    एफआईआर में पवार को बदनाम करने के जानबूझकर प्रयास करने का आरोप लगाया गया। साथ ही जानबूझकर दो समूहों के बीच नफरत पैदा करने और राकांपा कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया गया।

    अभिनेत्री के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर कुल 22 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें ज्यादातर स्थानीय राकांपा सदस्यों द्वारा इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।

    चीफ पीपी अरुणा पई ने सोमवार को कहा कि पुलिस अगले आदेश तक चितले को गिरफ्तार नहीं करेगी।

    अभिनेत्री की ओर से एडवोकेट हरे कृष्ण मिश्रा पेश हुए।

    इसके बाद अदालत ने उस बयान को स्वीकार कर लिया जिसके द्वारा चितले को जबरदस्ती कार्यवाही से बचाया गया है।

    पिछले महीने स्थानीय मजिस्ट्रेट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो उसे कानून का कोई डर नहीं रहेगा; उसके फिर से इसी तरह का अपराध करने की संभावना है। साथ ही इससे जनता में गलत संदेश जाएगा।

    हालांकि, ठाणे सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एचएम पटवर्धन ने पिछले सप्ताह चितले को जमानत दे दी, जब पुलिस ने उसके अतिरिक्त जवाब पर कोई आपत्ति नहीं की।

    अदालत ने अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मुंबई पुलिस की खिंचाई करने के बाद चितले के वकील द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर कि उसे सीआरपीसी के तहत 41 ए नोटिस की प्रति उसके कुछ क्षण पहले ही दी गई थी।

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