बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए जीआर के बढ़ते योग्यता मानदंड पर बर्खास्तगी की आशंका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी राहत दी

Shahadat

30 March 2023 6:16 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने नए जीआर के बढ़ते योग्यता मानदंड पर बर्खास्तगी की आशंका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी राहत दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं को निर्देश दिया कि 18 अप्रैल, 2023 तक उनके रोजगार के लिए पात्रता मानदंड बढ़ाने वाले सरकारी प्रस्ताव के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाए।

    जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने आगे आदेश दिया कि इस अवधि के दौरान यदि कोई रिक्तियां भरी जानी हैं तो उसे पुराने पात्रता मानदंडों के आधार पर मौजूदा कैडर से भरा जाना चाहिए।

    अदालत 2 फरवरी, 2023 को जारी सरकारी प्रस्ताव को चुनौती देने वाली यूनियनों के समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका और मिनी आंगनवाड़ी सेविका के पद के लिए न्यूनतम योग्यता को 10वीं से 12वीं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा या ग्रेड के लिए बदल दिया गया।

    उन्होंने कहा कि यूनियनों के लिए सीनियर एडवोकेट गायत्री सिंह ने तर्क दिया कि जीआर पात्रता के संदर्भ में आंगनवाड़ी सेविका और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। योग्यता को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा रहा है।

    सिंह ने बताया कि जीआर के परिणामस्वरूप कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नौकरी चली जाएगी, जिससे रिक्तियां पैदा होंगी और मौजूदा कर्मचारियों को बढ़ावा देने के बजाय रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

    सीनियर वकील ने यह भी बताया कि कैसे दो बच्चों की नीति को भर्ती प्रक्रिया में सख्ती से लागू किया जा रहा है।

    यह देखते हुए कि एजीपी पीजे गव्हाणे को मामले में निर्देश लेने के लिए समय की आवश्यकता होगी, अदालत ने 18 अप्रैल, 2023 को मामले की अगली सुनवाई तक आंशिक राहत दी।

    उन्होंने कहा,

    "हम जीआर के संचालन को पूर्ण रूप से नहीं रोक सकते। हालांकि, हम अगली तारीख तक वर्तमान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उनके वर्तमान पदों से नहीं हटाने का निर्देश देते हैं।"

    याचिकाकर्ता संघ आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी बाईवाड़ी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और पूर्व प्राथमिक सेविका वा आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ हैं।

    यूनियनों ने कहा,

    "निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मनमाना, अनुचित है, किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"

    केस टाइटल: आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य

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