भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत दी
Shahadat
19 Dec 2023 7:10 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में आरोपी सीनियर पत्रकार और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत दे दी।
जस्टिस एएस गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिससे वह मामले में जमानत पाने वाले सातवें आरोपी बन गए।
एनआईए द्वारा अदालत से आदेश पर छह सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का आग्रह करने के बाद अदालत ने आदेश पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी।
2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन उनकी मेडिकल स्थिति के कारण जेल से ट्रांसफर की अनुमति दिए जाने के बाद से नवलखा घर में नजरबंद हैं।
73 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता 14 अप्रैल, 2020 से हिरासत में हैं।
एक विशेष एनआईए अदालत ने 5 सितंबर, 2022 को नवलखा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, उनके जमानत आदेश में तर्क की कमी थी, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर मार्च 2023 में नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'गुप्त' कहा था। तदनुसार, मुकदमे ने फिर से उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके कारण नवलखा ने हाईकोर्ट में वर्तमान अपील दायर की।
नवलखा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 (ए), 505 (1) (बी), 117, 120 (बी), 121, 121 (ए), 124 (ए) और 34 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, 18(ए), 18(बी), 20, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन पर प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के एजेंडे को आगे बढ़ाने और सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया। एनआईए ने उन पर 1 जनवरी, 2018 को पुणे के युद्ध स्मारक स्थल भीमा कोरेगांव में भड़की जातीय हिंसा को भड़काने का भी आरोप लगाया।
आरोप पत्र में एनआईए ने आरोप लगाया कि नवलखा सीपीआई (माओवादी) के सदस्य हैं और उनके पास इससे संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज थे। एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि नवलखा ने कश्मीर अलगाववादी आंदोलन का समर्थन किया था।
एनआईए ने विशेष अदालत के समक्ष यह भी आरोप लगाया कि नवलखा फैक्ट-फाइंडिंग मिशन की आड़ में सक्रिय शहरी कैडरों और सीपीआई (माओवादी) के भूमिगत नेताओं के बीच नियुक्तियां और बैठकें तय करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
केस टाइटल- गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी