बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि को 13 अगस्त तक बढ़ाया
LiveLaw News Network
5 July 2021 11:54 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना शर्त सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त, 2021 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। यह आदेश तब तक है जब तक कि विशेष रूप से महाराष्ट्र की वर्तमान और प्रत्याशित कोविड स्थिति के विपरीत न्यायिक आदेश (सुओ मोटो जनहित याचिका संख्या 2021 का 1) द्वारा निपटाया नहीं गया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एए सैय्यद, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति पीबी वरले की पीठ ने नौ अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों को आगे बढ़ाया दिया है। अदालत के पिछले आदेशों के अनुसार इसे स्थगित रखा जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
"हम अंतरिम आदेशों की अवधि 13 अगस्त तक बढ़ाएंगे। लॉकडाउन के आदेशों में ढील नहीं दी गई है।"
प्रशासनिक समिति ने जुलाई के अंत तक वर्चुअल सुनवाई जारी रखने का फैसला किया है।
यह फैसला मुंबई में अपनी प्रिंसिपल सीट पर बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर और औरंगाबाद में बेंच, गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालयों / ट्रिब्यूनल पर लागू होता है। इसके साथ ही यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में अदालतों / न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।
यह विस्तार नौ, 12 और 15 अप्रैल, 2021 को अस्तित्व में आने वाले आदेशों और 19 अप्रैल से पहले या उसके तुरंत बाद समाप्त होने वाले आदेशों से संबंधित है।
पीठ ने पहले उल्लेख किया था कि वह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ा रही है, जो अदालतों / न्यायाधिकरणों के प्रतिबंधित कामकाज के कारण न्याय तक पहुंचने में अक्षम हैं।
यह भी निर्देश दिया जाता है कि किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण/प्राधिकरण के सशर्त आदेश, जो किराए या व्यवसाय शुल्क के भुगतान के अधीन किसी भी परिसर के कब्जे की अनुमति देते हैं, 9 अप्रैल, 2021 और 13 अगस्त, 2021 के बीच किराए या व्यवसाय शुल्क जमा न करने के बावजूद जारी रहेगा।
इसी तरह, किराया नियंत्रण कानूनों और/या अन्य प्रासंगिक क़ानूनों के संदर्भ में किराया या व्यवसाय शुल्क जमा करने में विफलता और/या चूक के लिए अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, किरायेदार या रहने वाले को बेदखली के लिए तुरंत उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
पीठ ने इससे पहले सभी अंतरिम आदेशों की अवधि नौ जुलाई, 2021 तक बढ़ाया था।