बॉम्बे हाईकोर्ट ने टीवी टुडे नेटवर्क को BARC के खिलाफ याचिका में अंतरिम राहत के लिए 5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया
LiveLaw News Network
24 Oct 2020 11:45 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की अनुशासन परिषद द्वारा अपने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए टीवी टुडे नेटवर्क को उस पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने को जमा करने निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि "यदि राशि जमा की जाती है, तो नेटवर्क के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।"
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद BARC की अनुशासन परिषद ने निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता नेटवर्क ने दर्शकों के कदाचार में लिप्त होने की चेतावनी जारी की थी।
BARC के आदेश के अनुसार, टीवी टुडे नेटवर्क के चैनलों की दैनिक दर्शक संख्या में "असामान्य उछाल" था और ऐसा लग रहा था कि पैनल हाउस प्रभावित हो रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता नेटवर्क की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. वीरेंद्र तुलजापुरकर, डॉ. अभिनव चंद्रचूड़ और एडवोकेट आशीष कामत पेश हुए, वहीं BARC के लिए एडवोकेट थॉमस जॉर्ज ने पैरवी की।
हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट आशीष कामथ ने स्थिरता का मुद्दा उठाया कि परिषद ने अंतरिम सुरक्षा की मांग की और तर्क दिया कि BARC द्वारा पारित आदेश उचित नहीं था और उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं पेश किया गया था।
इस पर कोर्ट ने कहा,
"जैसा कि सुनवाई योग्य होने के सम्बंध में वकील द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में 5 नवंबर 2020 को बोर्ड पर समान मामले रखे गए हैं। यह इस न्यायालय की रजिस्ट्री में उत्तरदाता नंबर 1 की अनुशासन परिषद द्वारा निर्देशित 5,00,000 रूपये की राशि जमा करने के लिए अपने अधिकारों और सामग्री के पक्षपात के बिना याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा। अगर यह राशि जमा की जाती है तो इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा।"
मामले में सुनवाई की अगली तारीख 5 नवंबर, 2020 है।