पेशेवर कदाचार के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ जांच का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

2 Aug 2021 10:50 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को एक वकील के खिलाफ कथित पेशेवर कदाचार के आरोपों में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया।

    न्यायमूर्ति रोहित देव ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागपुर को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या आरोपी स्वप्निल रामटेके के वकील ने यह बताए बिना कि पहली जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है, निचली अदालत के समक्ष अपने मुवक्किल के लिए दूसरी जमानत याचिका दायर की थी।

    अदालत ने न्यायाधीश से पूछा कि क्या रामटेके ने अपने मुवक्किल के निर्देश पर ऐसा किया है या नहीं।

    अदालत ने कहा,

    "यदि जो प्रस्तुत किया गया है वह तथ्यात्मक रूप से सही है, तो पेशेवर कदाचार और न्याय के प्रशासन की अवमानना ​​​​करने के गंभीर मुद्दे पैदा हो सकते हैं। हालांकि, प्रारंभिक जांच के बिना आगे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।"

    न्यायमूर्ति देव 12-7-2021 को दायर की गई एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जब अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि आवेदक ने ट्रायल जज के समक्ष लंबित अपनी लगातार जमानत याचिका को छुपा दिया है।

    रामटेके के वकील मीर नागमन अली ने प्रस्तुत किया कि अभियोजक सही है, कि मार्च में सत्र न्यायाधीश आर. आर. पटारे के समक्ष दायर की गई जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब स्पष्ट रूप से खारिज हो चुकी जमानत याचिका को छुपाते हुए एक दूसरी याचिका न्यायाधीश एस आर त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है।

    अली ने हालांकि दावा किया कि दूसरी अर्जी दाखिल करने वाले वकील ने बिना निर्देश के कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि दूसरी याचिका में केवल वकील के हस्ताक्षर हैं, आवेदक के नहीं।

    इन प्रस्तुतियों के बाद अदालत ने निम्नानुसार आदेश दिया,

    "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागपुर मामले की जांच करेंगे और 30-7-2021 को दोपहर 2.30 बजे या उससे पहले एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के साथ ही आवेदक स्वप्निल शंकरराव द्वारा दायर किए गए पहले और दूसरे आवेदन के पूरे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए कि क्या क्रमिक आवेदन को बिना निर्देश के प्राथमिकता दी जाती है और क्या पूरे तथ्यों का खुलासा किया गया है।

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