बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों के नाम की पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर विचार करने को कहा

LiveLaw News Network

11 July 2021 10:00 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों के नाम की पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर विचार करने को कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से नागरिक उड्डयन मंत्रालय को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम के लिए एक अखिल भारतीय नीति तैयार करने पर विचार करने या नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कहा।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ अधिवक्ता फिल्जी फ्रेडरिक की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक समान पॉलिसी बनाने और महाराष्ट्र सरकार को आगामी नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण के लिए कोई प्रस्ताव करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिका में केंद्र सराकर को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि तब तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जाए।

    फ्रेडरिक ने तर्क दिया कि हर बार एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाना है या मौजूदा हवाई अड्डे का नाम बदलना है, इसके नाम पर एक राजनीतिक विवाद है।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने 2016 के कैबिनेट नोट में व्यक्तित्वों के नाम पर हवाई अड्डों के नामकरण में आने वाली समस्याओं को स्वीकार किया था। फ्रेडरिक ने 2018 में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर इशारा किया, जहां बाद में कहा गया कि हवाई अड्डों का नाम उन शहरों के नाम पर रखने के लिए एक मसौदा नीति तैयार की गई थी, जिनमें उनका निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा गया था।

    अदालत ने कहा,

    "अगर यह एक मसौदा है तो आप इसे अंतिम रूप दे सकते हैं। और अगर कोई नीति नहीं है, तो आपके पास मंत्रियों का एक नया समूह है। इसे नए विमानन मंत्रालय का काम होने दें।"

    पीठ केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल का संकेत दे रही थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं।

    अदालत ने कहा कि उसने हाल ही में नवी मुंबई हवाई अड्डे के विवाद के बाद COVID-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन में बड़ी सभाओं के लिए अपवाद लिया था।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें निर्देश लेने के लिए समय चाहिए। इसके बाद मामले की सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

    पीठ इस मुद्दे पर नवी मुंबई के सैटेलाइट टाउनशिप में हाल की एक रैली का जिक्र कर रही थी, जिसके नाम पर अभी तक निर्माणाधीन नवी मुंबई हवाईअड्डा होना चाहिए।

    समाचार रिपोर्टों के अनुसार, जबकि शिवसेना चाहती है कि इसका नाम शिवसेना के संस्थापक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पिता स्वर्गीय बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाए। वहीं विभिन्न दल इसका विरोध कर रहे हैं।

    इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए रैली में स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुछ राजनीतिक नेताओं को भी शामिल किया गया था, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने सीबीडी बेलापुर में सिडको के कार्यालय भवन का घेराव करने की कोशिश की थी।

    अदालत ने संख्याओं पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा,

    "हमने सोचा था कि यह 5,000 होगा लेकिन पिछली रैली 25,000 थी। आप COVID-19 का प्रबंधन कैसे करेंगे? क्या यह रैली करने का समय है? और क्या मुद्दा है? हवाई अड्डे का नामकरण।

    [फिलजी फ्रेडरिक बनाम यूओआई]

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