बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमाम हुसैन के चेहलुम के लिए महाराष्ट्र में 150 लोगों के साथ जुलूस निकालने की अनुमति दी
LiveLaw News Network
28 Sept 2021 12:27 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दो इस्लामिक संगठनों को इमाम हुसैन की शहादत के चालीसवें दिन दक्षिण मुंबई में केवल एक जुलूस निकालने की अनुमति दी। हालांकि यह अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई।
कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा,
"हमने अपने सामने पूरे मुद्दे पर अपना विचारशील और चिंतित विचार किया है। जबकि लोगों के अधिकारों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है, लेकिन साथ ही साथ राज्य द्वारा लगाए गए अभूतपूर्व COVID-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण समाज के सभी वर्गों का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं जिनसे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए।"
अदालत ने 28 सितंबर को शाम 4.30 बजे से रात आठ बजे के बीच दक्षिण मुंबई में एक जुलूस की अनुमति दी। इसमें दस से अधिक ट्रक नहीं होंगे। इनमें से प्रत्येक में अधिकतम 15 व्यक्ति होंगे। अदालत ने कहा कि सभी 150 व्यक्तियों को COVID-19 वायरस के खिलाफ अपनी दूसरी डोज के 14 दिन पूरे करने के बाद पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, ताजिया की ऊंचाई छह फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक ट्रक में 'अलम' की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह के संगीत की अनुमति नहीं दी।
पीठ ने यह भी कहा कि 150 में से केवल 35 व्यक्तियों को ही कब्रिस्तान में प्रवेश की अनुमति होगी।
अदालत दक्षिण मुंबई में अखिल भारतीय इदारा-तहफुज-ए-हुसैनियत और ठाणे के मीरा रोड से हैदरी जामा मस्जिद ट्रस्ट द्वारा पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के चालीसवें दिन जुलूस निकालने की अनुमति के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
जुलूस की अनुमति देने के निर्देश के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर और अधिवक्ता शहजाद नकवी ने किया।
राज्य के लिए सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने दावा किया कि उन्हें पूरे महाराष्ट्र राज्य के लिए एक प्रतिनिधित्व जुलूस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने मीरा रोड के जुलूसों का कड़ा विरोध किया।
उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य के अन्य हिस्सों से इस तरह के अनुरोध मिलने शुरू हो जाएंगे।
दक्षिण मुंबई के जुलूस को अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि मीरा रोड के हैदरी जामा मस्जिद ट्रस्ट के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
इसने अखिल भारतीय इदारा-तहफुज-ए-हुसैनियत को यह वचन देने का निर्देश दिया कि COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा और राज्य में कहीं और कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
अंत में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जुलूस शुरू होने से पहले संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त को प्रतिभागियों का विवरण देने का निर्देश दिया।
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