बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी

LiveLaw News Network

17 Aug 2021 7:33 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ मुहर्रम जुलूस की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिया-मुस्लिम ट्रस्ट को मुहर्रम (आशूरा) के दसवें दिन 20 अगस्त को सख्त शर्तों का पालन करते हुए जुलूस की रस्में करने की अनुमति दी।

    न्यायमूर्ति केके टेट और न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने पांच ताज़ियाओं (इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतिकृति) के साथ सात ट्रकों पर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से वैक्सीनेट 100 व्यक्तियों के जुलूस की अनुमति दी। मुहर्रम पर पूरे प्रदेश में यह अकेला जुलूस होगा।

    हर ट्रक में सिर्फ 15 लोग होंगे, जिनके नाम पहले से बताए जाएंगे। साथ ही कब्रिस्तान के अंदर सिर्फ 25 लोगों को ही जाने दिया जाएगा।

    ताजिया, आलम को भिंडी बाजार के ज़ैनबिया इमामबाड़ा से दो किलोमीटर दूर मझगांव के शिया क़ब्रिस्तान ले जाया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह एक धार्मिक समारोह है। आप इसे आयोजित कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए भीड़ नहीं होनी चाहिए।"

    हालांकि, ऑल इंडिया इदारा-ए-तहफुज-ए-हुसैनियत ट्रस्ट की याचिका का राज्य सरकार ने भारी विरोध किया।

    शिया ट्रस्ट ने कहा कि मकबरे की प्रतिकृति को ठंडा करने की रस्में घर पर नहीं की जा सकतीं।

    वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर और अधिवक्ता आसिफ नकवी द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे ताजिया को ठंडा करने के पवित्र अनुष्ठान को करने की अनुमति मांग रहे हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिछले साल केवल 5 लोगों को अनुमति दी गई थी। हालाँकि, इस वर्ष लॉकडाउन में छूट को देखते हुए अधिक लोगों को अनुमति दी जा सकती है।

    उन्होंने बताया कि कैसे पंढरपुर में चार बसों को अनुमति दी गई और रेस्तरां को भी खुले रहने की अनुमति दी गई।

    राज्य की वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल है और उन्हें यकीन है कि कब्रिस्तान में कहीं ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे।

    उन्होंने कहा,

    "धार्मिक जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। हमने उनसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमारे अधिकारियों को कठिनाई हो।"

    उन्होंने तर्क दिया कि 12-15 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने विवाह में शामिल होने के लिए अधिक लोगों को अनुमति दी है।

    जब कंथारिया ने कहा कि सड़कों को काफी समय के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा, तो पीठ ने तर्क दिया,

    "ये जुलूस सामान्य हैं। यातायात का सवाल कहां उठेगा? आप कुछ समय के लिए यातायात का प्रबंधन कर सकते हैं।"

    जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे जनता को जुलूस से दूर रखने के लिए सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग करने की अनुमति चाहते हैं, तो राज्य के वकील ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए किया जाएगा।

    वरिष्ठ वकील ने बयान दिया कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल केवल लोगों को दूर रखने के लिए किया जाएगा।

    पिछले साल, ट्रस्ट ने दावा किया था कि गणपति विसर्जन के लिए 10 लोगों को अनुमति दी गई थी, जबकि शिया मुसलमानों को मकबरे की प्रतिकृति को ठंडा करने की रस्में करने की अनुमति नहीं थी।

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