तोड़फोड़ के पीछे दुर्भावना का आरोप लगाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ संजय राउत के बयानों की ऑडियो क्लिप चलाई

LiveLaw News Network

28 Sep 2020 10:54 AM GMT

  • तोड़फोड़ के पीछे दुर्भावना का आरोप लगाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ संजय राउत के बयानों की ऑडियो क्लिप चलाई

    हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा मुंबई के सिविल निकाय द्वारा उनकी इमारत में तोड़फोड़ के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों की ऑडियो क्लिप चलाई।

    जस्टिस एस जे कथावाला और जस्टिस आर आई छागला की एक बेंच ने कंगना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ बीरेंद्र सराफ को ऑडियो क्लिप चलाने के लिए कहा। ये कदम सराफ द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद उठाया गया कि तोड़फोड़ दुर्भावना के चलते की गई क्योंकि यह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रनौत ने टिप्पणी की थी।

    सराफ ने प्रस्तुत किया कि राउत ने अभिनेत्री के खिलाफ "हरामखोर" कहकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा था कि उसे "सबक सिखाने" की जरूरत है।

    इस स्तर पर, न्यायमूर्ति कथावाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई में इस क्लिप को चलाने के लिए कहा। क्लिप चलने के बाद, राउत के वकील, प्रदीप जे तोरत ने कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने बयान में रनौत का नाम नहीं लिया है।

    जवाब में, न्यायमूर्ति कथावाला ने तोरत से पूछा कि क्या अदालत उनके बयान को दर्ज कर सकती है कि राउत कंगना रनौत का जिक्र नहीं कर रहे थे।

    "क्या आप कह रहे हैं कि आपके मुवक्किल ने उसे हरामखोर लड़की नहीं कहा है? क्या हम यह बयान दर्ज कर सकते हैं कि आपने (राउत) ने याचिकाकर्ता को 'हरामखोर' नहीं कहा है?", न्यायमूर्ति कथावाला ने तोरत से पूछा।

    तोरत ने जवाब दिया कि वह कल एक हलफनामा दायर करेंगे। राउत को इस मामले में एक प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया था क्योंकि रनौत ने उनके खिलाफ दुर्भावना के आरोप लगाए थे।

    रनौत के वकील ने प्रस्तुत किया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून में द्वेष 'और' तथ्यों में द्वेष' के कारण हुई थी।

    "यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ काफी नाराजगी है। हाल के दिनों में याचिकाकर्ता महाराष्ट्र सरकार के साथ विवादों में रही है, जिस तरह से कुछ मुद्दों को संभाला गया है। इससे कुछ वर्ग उनसे नाराज हैं," सर्राफ ने प्रस्तुत किया।

    सराफ ने कहा कि राउत के बयानों के तुरंत बाद तोड़फोड़ का आदेश पारित किया गया था।

    "जिस तरह से तोड़फोड़ के आदेश को 24 घंटे में पारित किया गया था, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से बीएमसी ने कैविएट दाखिल करने के बावजूद इस अदालत के सामने उपस्थिति में देरी की ... इन सभी कारकों की संपूर्णता से पता चलता है कि कार्रवाई द्वेष के चलते की गई, " उन्होंने प्रस्तुत किया।

    "यदि अधिकारियों ने उच्च कठोरता के साथ काम किया है और वैधानिक प्रावधानों और अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है, तो उनकी मंशा के बावजूद ' कानून में द्वेष' है," सराफ ने समझाया।

    एक समाचार चैनल, जिसमें राउत उप-संपादक थे, ने तोड़फोड़ की खबर को इस तरह से कवर किया "जैसे कि वे इसे देख रहे थे", सराफ ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना बीएमसी पर शासन कर रही है।

    बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पी चिनॉय ने इस बात पर संदेह जताया कि क्या राउत का बयान रनौत के ट्वीट के जवाब में था। यह संकेत देते हुए कि राउत के बयान ने रानौत के ट्वीट को आगे बढ़ाया, चिनॉय ने इस ट्वीट को पेश करने के लिए कहा, ताकि इसकी टाइमिंग को सत्यापित किया जा सके। चिनॉय ने बताया कि ट्वीट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था।

    सराफ ने जवाब दिया कि रनौत महाराष्ट्र सरकार की काफी समय से आलोचना कर रही थी।उन्होंने यह भी कहा कि वह आज दोपहर 3 बजे सभी ट्वीट्स पेश करेंगे।

    कोर्ट ने राउत के पूरे साक्षात्कार को रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कहा।जब सराफ ने कहा कि वह राउत के एक बाद के साक्षात्कार को भी पेश करेंगे, जहां उन्होंने समझाया है कि उनका 'हरामखोर' से क्या मतलब है, न्यायमूर्ति कथावाला ने टिप्पणी की: "हमारे पास भी शब्दकोष हैं!"

    सराफ ने तब कहा, "वह कहते हैं कि 'हरामखोर' का मतलब 'शरारती' होता है।"

    न्यायमूर्ति कथावाला ने जवाब में पूछा: फिर 'शरारती' का क्या मतलब है!

    अदालत तीन बजे फिर से बीएमसी की सुनवाई करेगी।

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