BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत कौर को मिली जमानत, कोर्ट ने CCTV फुटेज को माना अहम
Amir Ahmad
30 Sept 2025 3:56 PM IST

दिल्ली कोर्ट ने BMW दुर्घटना मामले की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दी। यह दुर्घटना 14 सितंबर को हुई थी, जिसमें वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
पटियाला हाउस कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंकित गर्ग ने कौर को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानतों पर राहत दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि CCTV फुटेज से पुलिस की यह थ्योरी कमजोर होती है कि यह जानबूझकर की गई 'गैर इरादतन हत्या' थी।
कोर्ट ने फुटेज देखने के बाद कहा कि यह सीधे तौर पर तेज गति से जानबूझकर टक्कर मारने की पुलिस की कहानी का समर्थन नहीं करता है। इसके बजाय फुटेज से पता चलता है कि कार का नियंत्रण खो गया था, जिससे वह पलट गई और फिर मोटरसाइकिल और एक डीटीसी बस से टकराई।
जज ने कहा कि इस स्पष्टीकरण से संभावित मृत्यु का ज्ञान होने के आरोप की नींव कमजोर होती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चरण में आरोपी को हिरासत में रखना उचित नहीं होगा।
कोर्ट ने घटना के बाद मौके पर मौजूद एंबुलेंस की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
जज ने कहा कि एंबुलेंस दो सेकंड के भीतर दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई थी लेकिन उसने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद नहीं की। उन्होंने पैरामेडिक्स के आचरण को अत्यधिक अव्यवसायिक और अनैतिक बताया।
कोर्ट ने कहा कि कौर को जमानत देते समय यह ध्यान में रखा गया है कि इसका उद्देश्य आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना और निष्पक्ष जांच व सुनवाई सुनिश्चित करना है न कि सजा देना।

