"दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही है जो भारत में नहीं है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

Avanish Pathak

26 Feb 2023 8:16 AM IST

  • दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही है जो भारत में नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द की

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कथित पीड़िता के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया क्योंकि यह पाया गया कि कथित अपराध के समय आरोपी देश से बाहर था।

    यह देखते हुए कि जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी उस समय लंदन में था जब बलात्कार का कथित अपराध हुआ था, ज‌स्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने इसे ब्लैकमेल करने के साथ-साथ कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला करार दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "स्वीकार की गई स्थिति के मद्देनजर कि कथित घटना के दिन, याचिकाकर्ता देश से बाहर था, यह विश्वास करना बेहद असंभव है कि याचिकाकर्ता ने कथित अपराध किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोक्ता तीन अभियुक्तों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण हो गई थी, जो आगे के उसके कार्य और आचरण का संकेत करता है ... यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा रही है जो भारत में नहीं था।"

    पीठ ने आगे कहा कि इस प्रकार के आरोपों को खारिज करने की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार के मामलों से वास्तविक मामले को समझना अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।

    पीठ आईपीसी की वरिंदर कुमार@वि‌क्कि के खिलाफ धारा 376-डी, 506, 342, 120-बी और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3/4/5/6 दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया।

    उन्होंने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि एफआईआर के अनुसार, कथित घटना 1/2.2.2019 की मध्यरात्रि में हुई थी और उक्त दिन याचिकाकर्ता भारत से बाहर था। उसने जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जिसमें खुलासा किया गया कि वह 26.01.2019 को भारत छोड़कर चला गया था, इस प्रकार, 1/2.2.2019 को कथित अपराध में उसके शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं था।

    इसे देखते हुए, अतिरिक्त प्रभार डीएसपी, बठिंडा के हलफनामे के माध्यम से दायर स्थिति रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में 26 जनवरी 2019 को भारत छोड़ दिया था, कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया।

    केस टाइटलः वरिंदर कुमार @ विक्की बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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