पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित 'रथ यात्रा' : कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यात्रा रोकने के निर्देश देने की मांग

LiveLaw News Network

4 Feb 2021 12:00 PM GMT

  • पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा : कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर यात्रा रोकने के निर्देश देने की मांग

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल में चुनावी रथ यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है।

    पेशे से वकील, राम प्रसाद सरकार की तरफ से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि भाजपा को ''रथ यात्रा'' से रोकने के लिए हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे।

    दलील में कहा गया है कि यदि इस यात्रा को अनुमति दी गई तो राज्य में COVID19 महामारी की स्थिति और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है।

    मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बीजेपी ने राज्य सरकार से पूरे राज्य में ''रथ यात्रा'' आयोजित करने की अनुमति मांगी है ,जो 6 फरवरी, 2021 से शुरू होगी।

    जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट किया गया है, भाजपा की योजना राज्य के 5 संगठनात्मक क्षेत्रों में से 5 ऐसी यात्रा निकालना हैै, जो राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेंगी।

    इस पृष्ठभूमि में, दलील में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में ''इतनी बड़ी संख्या में व्यक्तियों का एकत्र होना या इतनी बड़ी संख्या में व्यक्तियों का जमा होना राज्य की COVID19 स्थिति को खराब कर सकता है।''

    दलील में विशेष रूप से कहा गया है,

    ''रथयात्रा के दौरान काफी सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तय करेंगे और इसलिए यह नेताओं के लिए भी संभव नहीं होगा कि वे इस भीड़ को नियंत्रित कर सकें या हर समय भीड़ की निगरानी करें,जो याचिकाकर्ता के मन में एक उचित आशंका दे रहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की पूरी संभावना है।''

    याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने 02 फरवरी 2021 को प्राधिकरणों को एक प्रतिनिधित्व दिया था,जिसमें अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रस्तावित ''रथ यात्रा'' के लिए अनुमति न दें, लेकिन ''प्रतिवादियों ने मामले में कोई कदम नहीं उठाया।''

    गौरतलब है कि याचिका में कहा गया है कि उक्त प्रस्तावित ''रथ यात्रा'' के लिए अनुमति देने की स्थिति में ''सांप्रदायिक हिंसा'' की संभावना अधिक है।

    याचिका में कहा गया है कि,

    ''मौलिक अधिकारों और विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ शांति से इकट्ठा करने के नाम पर,ऐसी 'रथ यात्रा' की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इससे आम जनता के जीवन और संपत्तियों पर गंभीर खतरा है।''

    इन सभी प्रस्तुतियों के आलोक में, वकील राम प्रसाद सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा की ''रथ यात्रा'' आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर देना चाहिए।

    याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएः-

    -पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा द्वारा प्रस्तावित ''रथ यात्रा'' को आयोजित करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अनुमति न दी जाए।

    -वर्तमान COVID19 महामारी की स्थिति के दौरान पांच यात्राएं आयोजित करने के लिए भाजपा को अनुमति न दें।

    -प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि यदि ऐसी ''रथ यात्रा'' उचित प्राधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित की जाती हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर यात्रा के खंडों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

    -याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.02.2021 को दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए और भाजपा को राज्य के भीतर ''रथ यात्रा'' आयोजित करने के लिए कोई अनुमति न दी जाए।

    -वैकल्पिक रूप से, यदि ''रथ यात्रा'' आयोजित करने की अनुमति दी जाती है, तो राज्य प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा उचित COVID19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

    इस मामले पर शुक्रवार (05 फरवरी 2021) को सुनवाई होने की संभावना है।

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