भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी कवि वरवर राव को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

Shahadat

24 Oct 2023 9:50 AM IST

  • भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी कवि वरवर राव को मोतियाबिंद सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्सी वर्षीय तेलुगु कवि वरवर राव को अपनी आंख की मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए सात दिनों के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दे दी।

    जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस श्याम चांडक ने राव से दूसरी आंख की सर्जरी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट से नए सिरे से अनुमति मांगने को कहा।

    अनुमति देने से इनकार करने वाले विशेष एनआईए अदालत के आदेश के खिलाफ राव ने नवंबर 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    कवि कथित माओवादी संबंधों को लेकर यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त 2022 को उन्हें स्थायी मेडिकल जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें ग्रेटर मुंबई शहर की सीमा के भीतर रहने के लिए बाध्य किया। हालांकि, अदालत ने उन्हें हैदराबाद जाने की अनुमति के लिए संबंधित एनआईए अदालत से संपर्क करने की छूट दी।

    इसके बाद उन्होंने हैदराबाद की यात्रा करने और 3 महीने की अवधि के लिए रहने की अनुमति के लिए विशेष अदालत से संपर्क किया। विशेष अदालत ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान आपराधिक आवेदन दायर किया गया।

    एडवोकेट आर सत्यनारायणन द्वारा दायर आवेदन में दलील दी गई कि राव 83 वर्ष के हैं और उन्हें मोतियाबिंद सर्जरी कराने की जरूरत है, जिसके लिए उपयुक्त स्थान हैदराबाद है। याचिका के अनुसार, विशेष अदालत ने जमानत खारिज करने के दो कारण बताए - i) वह मुंबई में इलाज करा सकते हैं और ii) मुख्य मामले में आरोपमुक्त करने की दलीलें चल रही हैं।

    आवेदन में तर्क दिया गया कि यदि राव सर्जरी नहीं कराते हैं तो उन्हें दृष्टि हानि सहित गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वह हैदराबाद में मुफ्त में इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वह तेलंगाना राज्य सरकार के पेंशनभोगी हैं।

    आवेदन में आगे तर्क दिया गया कि उनके परिवार के सदस्य डॉक्टर हैं, जिनमें उनकी पोती भी शामिल है जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है और उनकी बेहतर देखभाल कर सकती है।

    आगे कहा गया कि राव का मुंबई के सरकारी अस्पतालों का अनुभव बहुत खराब रहा है और निजी अस्पताल बहुत महंगे हैं, इसलिए वह मुंबई में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सकते और उन्हें इसे हैदराबाद में करवाना होगा।

    उनके वकील ने बीस दिनों की अनुमति मांगी, प्रत्येक आंख के लिए दस दिन। हालांकि, एनआईए के वकील संदेश पाटिल ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें केवल तीन दिन का समय दिया जाना चाहिए।

    इसके बाद अदालत ने राव को आदेश अपलोड करने की तारीख से हैदराबाद जाने और अपनी सर्जरी कराने के लिए सात दिन का समय दिया। अपनी दूसरी आंख के लिए अदालत ने कहा कि राव ट्रायल कोर्ट से अनुमति मांग सकते हैं।

    अन्य सभी जमानत अनुमतियां बरकरार रहेंगी। इसलिए राव को अपनी सर्जरी का विवरण एनआईए को सौंपना होगा।

    मामले की पृष्ठभूमि

    अर्जी के मुताबिक 10 अक्टूबर 2022 तक सिर्फ डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई हुई और 5 और डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई होनी बाकी है। उसके बाद अभियोजन की भी सुनवाई होगी। इसके अलावा, आरोप पत्र लगभग 20,000 पन्नों का है और इसमें कई गवाहों के बयान हैं। याचिका में कहा गया कि इस पूरी कवायद में बहुत समय लगेगा।

    इतना ही नहीं, राव ने डिस्चार्ज आवेदन दायर नहीं किया और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। आवेदन में कहा गया और तर्क दिया गया कि इस आधार पर हैदराबाद की यात्रा की अनुमति को अस्वीकार करना सरासर प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    केस नंबर- एपीएल/1274/2022

    केस टाइटल- डॉ. पी. वरवरा राव बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य।

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