भीमा कोरेगांव के आरोपी अरुण फरेरा ने डिफॉल्ट जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Sharafat

20 Aug 2022 5:14 AM GMT

  • भीमा कोरेगांव के आरोपी अरुण फरेरा ने डिफॉल्ट जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    भीमा कोरेगांव - एल्गार परिषद मामले के एक आरोपी कार्यकर्ता अरुण फरेरा ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    फरेरा की याचिका को शुक्रवार को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हालांकि जस्टिस डेरे पहले ही इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर चुकी हैं।

    एनआईए अधिनियम की धारा 21(4) के तहत आपराधिक अपील में फरेरा का दावा है कि उनकी स्थिति सह-आरोपी सुधा भारद्वाज के समान है, जिन्हें पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी, जबकि उन्हें और उनके आठ सह-आरोपी -आरोपियों को राहत से वंचित कर दिया गया।

    याचिका में कहा गया कि

    " केवल विशिष्ट कारक यह है कि आवेदक (फरेरा) ने 94 वें दिन डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन (निचली अदालत में) दायर किया, सह-आरोपी सुधा भारद्वाज ने इसे 91 वें दिन दायर किया।"

    हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर, 2021 को भारद्वाज को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी और कहा कि चूंकि पुणे सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने 90 दिनों के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी थी, वे एनआईए अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश नहीं थे, यह आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था और वह डिफ़ॉल्ट जमानत की राहत की हकदार थीं।

    हालांकि उसी न्यायाधीश ने फरेरा और अन्य की हिरासत बढ़ा दी, लेकिन उन्हें इस आधार पर राहत से वंचित कर दिया गया कि उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत के आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं किए गए, जो कि उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के बाद और आरोप पत्र दाखिल करने से पहले है।

    राहत से वंचित सभी आठों ने दावा किया कि जमानत से इनकार एक तथ्यात्मक त्रुटि के कारण किया गया था, भारद्वाज की तरह ही उन्होंने भी मुकदमे में निर्धारित अवधि के भीतर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका दायर की थी।

    इसलिए, हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में फरेरा ने कहा कि विशेष अदालत के निष्कर्ष का लाभ उन्हें भी दिया जाना चाहिए। फरेरा को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। 15 अन्य लोगों के साथ उन पर सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश रचने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

    एनआईए ने फरेरा पर एक दिन पहले आयोजित एल्गार परिषद कार्यक्रम के माध्यम से 1 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर भाकपा (माओवादी) के एजेंडे को आगे बढ़ाने और जातिगत हिंसा करने का आरोप लगाया है।

    फरेरा की याचिका के अनुसार उन्होंने पहली बार सितंबर 2018 में पुणे की विशेष अदालत के समक्ष डिफ़ॉल्ट जमानत मांगी, जून 2019 में हाईकोर्ट में एक आम आवेदन दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि विशेष अदालत के आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना थे।

    हालांकि, दिसंबर 2021 में याचिका को खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट में एक अन्य पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी।

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