BREAKING: बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

Shahadat

1 Aug 2025 2:31 PM IST

  • BREAKING: बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

    बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया।

    एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), 354(C) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य मिटाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(e) के तहत आरोप तय किए।

    जज ने उन्हें सभी आरोपों में दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला कल यानी शनिवार को सुनाया जा सकता है।

    अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में नौकरानी का काम करती थी। आरोप है कि 2021 से COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, रेवन्ना ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और अलग-अलग जगहों पर इन हमलों का वीडियो भी बनाया। इसके अलावा, यह भी आरोप है कि रेवन्ना ने वीडियो का इस्तेमाल उसे धमकाने और चुप कराने के लिए किया, जिससे वह शिकायत न कर सके।

    SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने प्रज्वल को पिछले साल 30 मई को जर्मनी से आने पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था। उसे होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध संख्या 107/2024 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

    Case Title: State By Special Investigation Team AND Prajwal Revanna

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