बेंगलुरु कंज्यूमर फोरम ने 2019 एयर शो के दौरान नष्ट हुए निजी वाहन के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ दावा खारिज किया
Shahadat
14 Oct 2022 4:47 PM IST
बेंगलुरु में कंज्यमर फोरम ने गौतम बीसी द्वारा दायर शिकायत खारिज कर दी, जिसमें 2019 के एयर शो के दौरान येलहंका में वायु सेना स्टेशन में पार्क किए गए अपने पुराने वाहन के बाद नया वाहन खरीदने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से मुआवजे की मांग की गई।
अध्यक्ष के एस बिलगी के नेतृत्व वाले फोरम ने 3 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि भारतीय वायु सेना केवल परिधि के भीतर अग्नि सुरक्षा का प्रबंधन कर रही है और बाहर की अग्नि सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है।
उन्होंने कहा,
"निश्चित रूप से आग लगने की घटना और शिकायतकर्ता की कार को आग से जलाने का स्थान परिधि के बाहर है। ऐसी परिस्थितियों में ओपी उत्तरदायी नहीं हैं।"
शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि विरोधी आयोजक होने के कारण पार्किंग क्षेत्र की देखभाल करने में विफल रहे और इस तरह उनका वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया। बीमा कंपनी ने कुल 37,82,156 रुपये के नुकसान के मुकाबले केवल 26,84,600 रुपये का भुगतान किया।
शिकायतकर्ता ने नए वाहन की खरीद की लागत और खर्च के लिए 9,84,524 रुपये के मुआवजे की मांग की। इसके अलावा, मानसिक पीड़ा के लिए 4 लाख रुपये और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 1 लाख रुपये दिए जाने के लिए कहा।
विरोधियों ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि शिकायत न तो कानून में और न ही तथ्यों पर चलने योग्य है और इसे खारिज करने की मांग की।
पृष्ठभूमि
सबसे पहले फोरम ने नोट किया कि शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी से कुल बीमा राशि 2,000 रुपये से कम प्राप्त हुई। अतः परिवादी का यह कहना ठीक नहीं कि उसे बीमा कम्पनी से कम राशि प्राप्त हुई।
फिर इसने कहा,
"विपक्षी नए वाहन और पुराने वाहन की लागत में अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा नया वाहन नहीं खरीदा गया। नया वाहन अनसूया चंद्रप्पा कन्वेंशन हॉल द्वारा खरीदा गया।"
आगे 23-02-2019 के एयर शो टिकट का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,
"शिकायतकर्ता ने जानबूझकर नियम और शर्तों के साथ टिकट का पेश नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शिकायतकर्ता ने इस आयोग से साफ इरादे से संपर्क नहीं किया। उसने तथ्यों को दबा कर गलत तरीके से लाभ कमाने की कोशिश की।"
अंत में यह माना गया कि शिकायतकर्ता ओपी की ओर से सेवा में कमी साबित करने में विफल रहा है। इस प्रकार, शिकायतकर्ता किसी भी राशि का हकदार नहीं है।
केस टाइटल: गौतम बी सी बनाम भारत सरकार।
शिकायत नंबर: 233/2021
उपस्थिति: शिकायतकर्ता के लिए एडवोकेट सैम जॉर्ज; प्रतिवादी के लिए एडवोकेट कुमार एम एन
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