गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को लाभ- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से कार्यान्वयन रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

30 July 2021 7:21 AM GMT

  • गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को लाभ- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से कार्यान्वयन रिपोर्ट मांगी

    गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने सामाजिक कल्याण विभाग, नागालैंड सरकार के निदेशक को निर्देश दिया कि वे आंगनबाडी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में राज्य द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट पेश करें।

    यह प्रगति तब हुई जब न्यायमूर्ति सोंगखुपचुंग सर्टो और न्यायमूर्ति एस हुकातो स्वू की एक खंडपीठ एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी।

    इस याचिका में विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान आर्थिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक पोषण से वंचित स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के कारण की वकालत की गई थी।

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि भले ही राज्य द्वारा आदेश जारी किए गए हों, लेकिन जमीन पर लाभार्थियों को वह लाभ नहीं मिला जिसके वे हकदार हैं।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "अधिवक्ताओं द्वारा किए गए परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों के मद्देनजर, हम प्रतिवादी नंबर तीन को सीडीपीओ से मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के कार्यान्वयन की रिपोर्ट को सुनवाई के लिए तय की गई अगली तारीख से पहले पेश करने का निर्देश देते हैं।"

    इससे पहले, यह देखते हुए कि COVID-19 महामारी के दौरान गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, अदालत ने राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र लोगों को लाभ और सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया था।

    याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को अवगत कराया गया कि आर्थिक रूप से निचले तबके रखने वाले स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके अधिकारों से वंचित हो गए हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्रों के बंद होने के कारण उन्हें आवश्यक भोजन या सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकी हैं।

    याचिकाकर्ता की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि राज्य सरकार को एक बार फिर से आंगनबाडी केन्द्रों को खोलना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाएँ लोगों तक पहुँचती रहें।

    इसे देखते हुए कोर्ट ने नागालैंड राज्य, समाज कल्याण विभाग के निदेशक और खाद्य और नागरिक आपूर्ति के निदेशक को उन लोगों को ऐसी सेवाएं या लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपनी पात्रता और अधिकारों के अनुसार हकदार हैं।

    कोर्ट ने शुरुआत में अवलोकन किया,

    "यह एक सामान्य बात है कि इस महामारी के दौरान गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्हें हर संभव मदद की जरूरत है। इसलिए, यह हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि वे ऐसी सेवाएं या लाभ उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए जाएं।"

    शीर्षक: म्हासिखोनू फिनियो बनाम भारत संघ और तीन अन्य

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