सीआरपीसी की धारा 436-ए का लाभ केवल अंडरट्रायल को दिया जा सकता है, न कि एक दोषी को, जिसने अपनी सजा को चुनौती दी हैः बॉम्‍बे हाईकोर्ट (पूर्ण पीठ)

LiveLaw News Network

2 Sep 2020 1:37 PM GMT

  • सीआरपीसी की धारा 436-ए का लाभ केवल अंडरट्रायल को दिया जा सकता है, न कि एक दोषी को, जिसने अपनी सजा को चुनौती दी हैः बॉम्‍बे हाईकोर्ट (पूर्ण पीठ)

    बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-ए के तहत लाभ केवल विचाराधीन कैदी को ही दिया जा सकता है, न कि एक दोषी को, जिसने सीआरपीसी की धारा 374 के तहत अपनी सजा को चुनौती दी हो।

    उच्‍च न्यायालय की नागपुर स्‍थ‌ित पीठ में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति आरके देशपांडे और न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दिया, जिसमें पीठ ने कहा था कि मामले में आपराधिक मामलों में अक्सर पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न शामिल हैं और इसलिए इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिए जाए।

    डिवीजन बेंच का सवाल था, "क्या एक अपराधी, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के तहत अपनी सजा को चुनौती दी है, संहिता की धारा 436 ए के तहत लाभ का हकदार है?"

    केस की पृष्ठभूमि

    अदालत मकसूद शेख द्वारा धारा 436-ए के तहत सजा के खिलाफ उसकी मुख्य अपील में एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। शेख को एक अगस्त 2016 के फैसले में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपुर द्वारा, धारा 506-II, 450, 326, 452, 354-354-A,भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 149, 109 और 114 के साथ पढ़ें और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ई के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे तीन साल से लेकर दस साल तक की सजा दी गई थी।

    अपील लंबित होने के दौरान, आवेदक ने संहिता की धारा 389 के तहत एक आवेदन दायर किया और उस पर लगाए गए सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने की मांग की। 18 नवंबर, 2016 को पारित अपने आदेश में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने आवेदन को खारिज़ कर दिया गया। हालांकि, आवेदक को चिकित्सा आधार पर, यदि कोई हो, जमानत के लिए एक स्वतंत्र आवेदन दायर करने की आजादी दी गई थी। आवेदक को दी गई आज़ादी को बाद में समाप्त कर दिया गया और खंडपीठ ने उसकी जमानत याचिका 31 जनवरी, 2017 को खारिज कर दी।

    प्रस्तुतियां

    आवेदक के वकील आरके तिवारी ने दलील दी कि संहिता की धारा 436-ए का प्रावधान फायदेमंद है और इसलिए, यह उस व्यक्ति के पक्ष में उदार व्याख्या किए जाने के योग्य है, जिसके लाभ के लिए यह प्रावधान 2005 के अधिनियम 25 द्वारा संसद द्वारा संहिता में डाला गया है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, यदि प्रावधान उदारतापूर्वक निर्मित किया गया है, तो यह उन दोषियों को बड़ी राहत देगा, जिनकी धारा 374 के तहत दायर अपीलें लंबे समय तक अंतिम निस्तारण के लिए लंबित हैं।

    तिवारी ने अपने तर्कों के समर्थन में बॉम्बे हाईकोर्ट के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया- प्रदीप बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन बॉम 9768 और मुदस्सिर हुसैन और अन्य बनाम राज्य और अन्य

    दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक टीए मिर्ज़ा ने एडवोकेट तिवारी की दलीलों का विरोध किया और कहा कि संहिता की धारा 436-ए की भाषा स्पष्ट है और स्पष्ट रूप से दो व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करती है और इसलिए, उदार निर्माण के नियम का यहां कोई प्रयोग नहीं है।

    उन्होंने तर्क दिया कि अपराध के मुकदमे, दोष या निर्दोषता की जांच की रिकॉर्ड‌िंग दोष सिद्ध होने पर कारावास की सजा सुनाने, सजा के खिलाफ अपील दायर करने, जमानत और बांड और अन्य संबद्ध मामलों के लिए संहिता में एक विस्तृत योजना प्रदान की गई है।

    एपीपी मिर्जा ने कहा कि इन प्रावधानों को एक साथ विचार करने और जांच, पूछताछ या परीक्षण और एक अपील के विभिन्न चरणों के रूप में समझने की आवश्यकता है।

    निर्णय

    न्यायमूर्ति एसबी शुक्रे ने 45-पृष्ठ का निर्णय दिया। शुरुआत में, उन्होंने धारा 436-ए, जमानत के विषय की जांच की और कहा-

    "इस धारा को संसद द्वारा संहिता में अधिनियम, 2005 द्वारा डाला गया है, जो 23.06.2005 से लागू है। प्रावधान का विधायी इतिहास इस विषय पर न्यायविदों और कानूनी पंडितों के बीच जमानत पर लंबे समय तक हुई बहस में निहित प्रतीत होता है।

    आमतौर पर यह स्वीकार किया गया है कि दोष सिद्ध होने से पहले अभियुक्तों को कैद करना हमेशा उचित या अनुशंसित नहीं होता है। जमानत के वास्तविक अभ्यास पर मतभेद काफी तीखे हैं। राय बनाने वालों में इस बात पर अंतर है कि कैसे, कब और किन शर्तों पर सजा से पहले जमानत दी जाती है। जमानत के अभ्यास के दोनों छोरों पर चरम विचारों का प्रदर्शन है।

    कानून के प्रवर्तक कठोर कानूनी कार्रवाई के हित में, बार-बार जमानत को रोकने और पेशेवर जमानत को दूर रखने की आवश्यकता के कारण जमानत देने में अत्यधिक सावधानी और कठोरता बरतने का तर्क देते हैं।

    स्वतंत्रता के प्रस्तावक आरोपियों की पीड़ा से बचाने, लंबे समय तक जांच और विलंबित परीक्षण, अभियुक्त की बेगुनाही के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जमानत के उदार अभ्यास की बात करते हैं।"

    जस्टिस शुक्रे ने 1977 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए द स्टेट ऑफ राजस्थान, जयपुर बनाम बालचंद, का जिक्र किया, जिसमें पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में जमानत आधारभूत नियम है, न‌ कि जेल।

    इसके बाद, भारत के विधि आयोग की 177 वीं रिपोर्ट में, जमानत सुधारों को पेश करने के मुद्दे पर विचार किया गया। आयोग ने एक सिफारिश की कि सामान्य प्रस्तावना के रूप में, जुर्माने के ‌बिना या जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल तक की सजा वाले अपराध में, सामान्य नियम में जमानत होनी चाहिए और विशेष रूप से रिपोर्ट में उल्लिखित परिस्थितियों में इसे अपवाद माना जाना चाहिए। विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की कि सात साल या उससे कम कारावास की सजा के मामले में, पुलिस अधिकारी या न्यायालय जमानत के लिए आग्रह नहीं करेगा, जब तक कि शर्त लगाने के विशेष कारण न हों।

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन का विधेयक 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद परित हो गया था और उसी दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसी तरह धारा 436-A लागू हुई।

    पक्षों द्वारा दी गई सभी दलीलों और सामग्री की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति शुक्रे ने कहा कि पूर्व में मामले की सुनवाई करने वाली डिवीजन बेंच ने प्रदीप बनाम महाराष्ट्र राज्य में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से प्रथमदृष्टया असहमत‌ि व्यक्त की है, और कहा है कि संहिता की धारा 436-ए विभिन्न आधारों पर केवल जेल में बंद विचारधीन कैदी के लिए लागू होती है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने कहा है-

    "अनुभाग को समग्र रूप से पढ़कर, हम पाते हैं कि अनुभाग के तहत लाभ केवल अंडर-ट्रायल कैदियों को दिया जाना है। शब्द "जांच, पूछताछ या ट्रायल की अवधि के दौरान" और शब्द "उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि "महत्वपूर्ण हैं। वे संकेत देते हैं कि केवल उस व्यक्ति को, जिसे संहिता के तहत अधिकतम निर्धारित सजा के आधे या अधिक अवधि तक जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान हिरासत में रखा गया है, जो व्यक्तिगत बांड पर जमानत या प्रतिभू के बिना या सा‌थ, जैसा भी मामला हो, रिहाई का पात्र है।"

    इसलिए, न्यायमूर्ति शुक्रे ने पीठ से पूछे गया सवाल का नकारात्मक जवाब दिया और मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति देशपांडे दोनों ने न्यायमूर्ति शुक्रे के फैसले के साथ सहमति व्यक्त की।

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